Bhopal Unlock: मिली रियायतें, जानिये क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

Bhopal Unlock: मिली रियायतें, जानिये क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

भोपाल।

मध्यप्रदेश(madhyapradesh) के राजधानी में करीब 70 दिन के लॉकडाउन(lockdown) के बाद मंगलवार से अनलॉक फेज(unlock phase) 1 के अनुसार हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य दुकानें खुलेंगी। वहीँ मंगलवार से शहर में ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा भी संचालित होगी। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े(collector tarun pithode) ने धारा 144 के तहत पूर्व में किए गए आदेश को संशोधित कर नया आदेश जारी किया है। इसमें पहले के मुकाबले राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक कुछ रियायतें बढ़ाई गई हैं। लेकिन वहीँ लोगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन(guideline) का पालन भी करना होगा।

दरअसल कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि भोपाल जिले में लॉकडाउन 30 जून तक लागू रहेगा। लेकिन भोपाल(bhopal) को तीन जोन में बांटकर तय दिनों में मार्केट(market) खोलने के 26 मई को जारी किया गए आदेश को यथावत रखा गया है। जिसके बाद कलेक्टर पिथोड़े ने कहा कि सात दिन की गतिविधियों के बाद इस निर्णय पर पुनः विचार किया जायेगा।

क्या क्या खुलेगा

हैयर सैलून खुलेंगे ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा शहर में दौड़ेंगे। दुकानें जैसे किराना, सैलून, दूध, सब्जी, मीट, चिकन और फिश की दुकानें सातों दिन खुलेंगी। वहीं कॉलोनियों के अंदर की दुकानें भी खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर सभी दुकानें सामान्य स्थिति में खुलेंगी। पहले दी गई रियायत रहेगी बरकरार शहर को तीन जोन में बांटकर खोले गए मार्केट में दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक तय दिन में खुलेंगे। जिले में स्पोर्ट्‌स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से किचन पार्सल और होम डिलीवरी हो सकेगी। कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लास के लिए 33 प्रतिशत स्टॉफ के साथ खुलेंगे। बसों में सीट संख्या की आधी सवारियां ही बैठ सकेंगी।

क्या नहीं खुलेंगे

अंतरराज्यीय, अंतर जिला और जिले में यात्री बसों का संचालक 7 जून तक बंद रहेगा। कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन में रहने वाले लोगों को कार्यालय आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक वृद्घजन, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाजार जाने की अनुमति नहीं होगी। कन्टेनमेंट जोन में नहीं खुलेगी कोई दुकानें। जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, हाट बाजार, ऑडिटोरियम,होटल, रेस्टोरेंट जिले के सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

Gaurav Sharma
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