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इस प्राइवेट बैंक ने बदले क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, 1 अप्रैल से होंगे लागू, यूजर्स पर पड़ेगा असर

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एक और प्राइवेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी और सर्विस ट्रांजेक्शन के लिए नए शुल्क अप्रैल 2026 से लागू होंगे। आइए एक-एक इन नए नियमों को जानें-
इस प्राइवेट बैंक ने बदले क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, 1 अप्रैल से होंगे लागू, यूजर्स पर पड़ेगा असर

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यस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। प्राइवेट सेक्टर की इस बैंक में नियमों (Credit Card Rules) में बदलाव किया है। यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और वॉलेट फीस में राहत दी गई है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन बैंक ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। इन बदलावों की जानकारी उपयोगकर्ताओं को होनी चाहिए।

नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। अब यूटिलिटी ट्रांजैक्शन फीस ग्राहकों के मंथली क्रेडिट स्टेटमेंट में यूटिलिटी और सर्विस ट्रांजेक्शन के फीस पर तौर पर दिखाई देगी। प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के लिए थ्रेशहोल्ड सीमा 50,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये हो जाएगा। मार्की/रिजर्व क्रेडिट कार्ड के लिए थ्रेशहोल्ड सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। अन्य रिटेल क्रेडिट कार्ड के लिए थ्रेशहोल्ड सीमा 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो गई है।

ट्रांसपोर्टेशन फीस से जुड़ा बदलाव 

डेफिनेशन में कोई भी बदलाव किया गया है। टोल या ब्रिज ट्रांजेक्शन फीस उपयोगकर्ताओं के मंथली क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में ट्रांसपोर्टेशन फीस के तौर पर दिखेगी। निजी मार्केट और रिजर्व क्रेडिट कार्ड के लिए थ्रेशहोल्ड सीमा 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये हो चुकी है। वहीं अन्य खुदरा क्रेडिट कार्ड के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट 25,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो गई है।

वॉलेट फीस में भी संशोधन

वॉलेट फीस में भी बड़ा बदलाव किया गया है। थर्ड पार्टी वॉलेट से फंड लोड करते समय 2,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं अमेजॉन, पेटीएम, Mobikwik, Cred इत्यादि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से वॉलेट में फंड लोड करते समय 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 1% फीस लगेगी।  किसी भी एक ट्रांजेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा 5,000 तक की फीस लग सकती है।

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Manisha Kumari Pandey
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