30 सितंबर तक निपटा लें पैसों से जुड़े ये 3 जरूरी काम, वरना बाद में होगा नुकसान

सितंबर में कई वित्तीय कार्यों की डेडलाइन तय की गई है। सही समय पर इन्हें पूरा न करने पर नुकसान हो सकता है। जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आइए जानें 30 सितंबर तक किन-किन कामों को पूरा करना जरूरी है?
september 30 2025 deadline

सितंबर महीने में वित्तीय मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। जीएसटी समेत कई बदलाव किए गए हैं। सरकार ने कई नए नियम भी लागू किए हैं। इसके अलावा पैसों से जुड़े कई जरूरी कार्यों की डेडलाइन भी निर्धारित की गई है। इस लिस्ट में जनधन खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट और पेंशन से संबंधित काम शामिल हैं। यदि डेडलाइन (Financial Deadline September 2025) समाप्त होने से पहले इन कार्यों को नहीं किया गया है, तो नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है।

आरबीआई एमपीसी बैठक का फैसला 1 अक्टूबर को आने वाला है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट में एक बार फिर 25 बीपीएस तक की कटौती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। वर्तमान में दरें 5.50% है। इस फैसले का सीधा प्रभाव फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन के ब्याज दरों पर पड़ेगा। यदि आप इस फेस्टिव सीजन एफडी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो सितंबर में यह काम कर लें।

30 सितंबर को बंद हो जाएगी ये एफडी स्कीम

इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम “IND सिक्योर” की वैलिडीटी भी 30 सितंबर 2025 है। इस योजना के तहत 444 दिन के मैच्योरिटी स्लैब पर 6.70% ब्याज मिलता है। बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 50 बीपीएस अतिरिक्त रिटर्न भी ऑफर कर रहा है।

कर्मचारी जल्द निपटा लें ये काम

केंद्र सरकार कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का मौका दे रही है। इस काम को पूरा करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 है, जो पहले 31 जुलाई 2025 थी। ऐसा न करने पर यूपीएस से जुड़ी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जिन लोगों की नियुक्ति केंद्रीय कर्मचारी के तौर पर 1 जनवरी 2004 या इसके बाद हुई है, वे एनपीएस की जगह यूपीएस को चुन सकते हैं।

जन धन अकाउंटहोल्डर्स के लिए यह काम जरूरी  

हर 10 साल में प्रधान मंत्री जन धन योजना अकाउंट केवाईसी को अपडेट करना अनिवार्य है। खाताधारक 30 सितंबर री-केवाईसी करवा सकते हैं। ऐसा न करने पर खाता बंद भी हो सकता है। यह काम उन लोगों के लिए जरूरी है, जिन्होनें 2014-15 PMJDY अकाउंट खुलवाया था।

Manisha Kumari Pandey
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