GST Recovery : जीएसटी बकाया की वसूली के लिए नए प्रावधान जारी, जानिए इस प्रक्रिया से कैसे बच सकते हैं टैक्सपेयर?

GST Recovery : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी बकाया की वसूली के लिए नए प्रावधान जारी किए हैं, जो टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर लेकर आए हैं। जानकारी के अनुसार ये प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) पूरी तरह से कार्यरत नहीं हो जाता।
GST Recovery : जीएसटी बकाया की वसूली के लिए नए प्रावधान जारी, जानिए इस प्रक्रिया से कैसे बच सकते हैं टैक्सपेयर?

GST Recovery : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी बकाया की वसूली के नए प्रावधान जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स को वसूली की प्रक्रिया से होने वाली परेशानियों से राहत पहुंचाना है। इन नए प्रावधानों के द्वारा, टैक्सपेयर्स को अपने बकाया का भुगतान करने में आसानी होगी और वे GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के समक्ष अपील करने के लिए वक्त ले सकेंगे।

सीबीआईसी का नया सर्कुलर

दरअसल सीबीआईसी ने गुरुवार को जीएसटी बकाया की वसूली के लिए नए प्रावधानों को लेकर सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार, जब तक GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) कार्यरत नहीं हो जाता है, टैक्सपेयर्स इन प्रावधानों का पालन कर सकते हैं।

नई सुविधा के तहत कैसे करें भुगतान

जानकारी के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत, टैक्सपेयर्स को टैक्स की वसूली की प्रक्रिया से बचने के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के जरिए प्री-डिपॉजिट अमाउंट का भुगतान करना होगा। इसके बाद, उन्हें संबंधित अधिकारी के समक्ष एक अंडरटेकिंग फाइल करनी होगी, जिसमें यह बताना होगा कि वे संबंधित बकाया ऑर्डर के खिलाफ GSTAT के समक्ष अपील करेंगे।

जीएसटी कॉमन पोर्टल पर नई सुविधा

दरअसल सीबीआईसी ने जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के जरिए प्री-डिपॉजिट की जरूरतों के लिए भुगतान को एडजस्ट करने की नई व्यवस्था शुरू की है। टैक्सपेयर्स इस नई सुविधा के तहत भुगतान कर सकते हैं और संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी दे सकते हैं, जिससे वसूली की प्रक्रिया टल जाएगी।

अंडरटेकिंग में टैक्सपेयर्स को यह बताना होगा कि वे GSTAT के कार्यरत होते ही CGST एक्ट के सेक्शन 112 में बताई गई समयावधि के अंदर अपील दायर करेंगे।

इससे पहले, जून महीने में सीबीआईसी ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए कहा था कि ‘टैक्स अधिकारी डिमांड ऑर्डर सर्व करने के तीन महीने के भीतर वसूली की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। यदि तीन महीने बाद भी टैक्सपेयर्स बकाया का भुगतान नहीं करते हैं, तभी टैक्स अधिकारी वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।’

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4 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.

मैं ऋषभ नामदेव खेल से लेकर राजनीति तक हर तरह की खबर लिखने में सक्षम हूं। मैं जर्नलिज्म की फील्ड में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं। View all posts by Rishabh Namdev →
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