टैक्सपेयर्स ध्यान दें, मार्च में निपटा लें Income Tax से जुड़े ये काम, वरना होगा नुकसान, नोट कर लें 5 महत्वपूर्ण तारीख

इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन मार्च में खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसी तारीखें हैं, जिसे करदाताओं को भूलना नहीं चाहिए। आइए जानें कब कौन-सा काम पूरा करना जरूरी है?
Income Tax calendar march 2025

Income Tax Calendar March 2025: मार्च महीने की शुरुआत के साथ कई वित्तीय बदलाव लागू हो चुके हैं। अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2024-24 खत्म हो जाएगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यों को करना जरूरी है।

दरअसल,  मार्च के महीने में इनकम टैक्स से जुड़े कई कामों को डेडलाइन निर्धारित की गई है। आयकर विभाग ने कर कैलेंडर जारी कर दिया है। सही समय पर इन कार्यों को पूरा न करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। अन्य वित्तीय नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए टैक्सपेयर्स को सही समय पर इन कामों को निपटाने की सलाह दी जाती है।

7 फरवरी को खत्म होगी इन कामों की डेडलाइन

फरवरी 2025 के लिए काटे गए या कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की अंतिम तारीख 7 मार्च है। चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किए गए सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटे गए या कलेक्ट या एकत्रित की गई सभी राशि का भुगतान इसी दिन केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा।

15 मार्च तक निपटायें ये 3 काम

एसेसमेंट ईयर 2025- 26 के लिए एडवांस्ड  टैक्स की चौथी किस्त जमा करने की तारीख 15 मार्च तय की गई है। धारा 44एडी और 44एडीए की प्रकल्पित योजना के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2025-26 के संबंध में एडवांस टैक्स की पूरी राशि के भुगतान की अंतिम तारीख भी यही है। सरकार के किसी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख भी यही, जहां फरवरी 2025 के महीने के लिए टीडीएस या टीसीएस का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया था।

मार्च में निपटायें ये काम 

  • जनवरी 2025 के महीने में धारा 194आईए, धारा 194आईबी और 194एस के तहत काटे गए टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि 17 मार्च 2025 है।
  • फरवरी 2025 में धारा 194आईए, धारा 194आईबी, 194एम और 194एस के तहत काटे गए टैक्स से संबंध में चालान-सह- विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 30 मार्च 2025 है।
  • जो करदाता पिछले दो वर्षों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं, वे 31 मार्च से पहले यह काम कर सकते हैं। एसेसमेंट ईयर 2022-23 या वित्तवर्ष 2021-22 के लिए के इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है।
Manisha Kumari Pandey
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