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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बच्चों के लिए बदले पासपोर्ट से जुड़े नियम, यहाँ जानें डिटेल 

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। बच्चों के लिए वैधता बदली गई है। शुल्क में संशोधन हुआ है। जिसकी जानकारी नागरिकों को होनी चाहिए। 
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विदेश यात्रियों के लिए अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों (Passport Rules) में बड़ा बदलाव किया है। बच्चों के लिए वैधता में बदलाव किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी बीएस मुबारक के सिग्नेचर के साथ पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम 15 सितंबर से लागू हैं।

15 वर्ष से कम आयुवर्ग के बच्चों को जारी किया गया 36 पेज का साधारण पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष तक या बच्चे के 18 वर्ष होने तक वैध माना जाएगा। यदि बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले ही 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की अवधि वहीं समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा फीस में भी बदलाव किया गया है।

बच्चों के लिए कितनी होगी फीस? 

बच्चों या नाबालिगों के लिए पासपोर्ट बनवाने पर 1,750 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। 1 जुलाई 2026 से केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की नई फीस लागू की है। पहले बच्चों के लिए शुल्क 1,000 रुपये था। बच्चों के लिए तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 4250 रुपये है। 8 साल से कम उम्र के बच्चों को 10% की छूट मिलती है। हालांकि यह छूट  दोबारा पासपोर्ट जारी करने के मामलों में लागू नहीं मिलती।


आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट की फीस कितनी?

वयस्कों के लिए 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट बनाने की फीस 2,500 रुपये है। जबकि 60 पेज के पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये है। 30 जून को फीस संशोधन को लेकर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी किया था। नियम 1 जुलाई से लागू किए गए हैं। शुल्क में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है, पहले पासपोर्ट बनवाने की फीस 1500 रुपये थी। तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये थी, जो अब 5000 रुपये है।  इसके अलावा 60 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को 10% की छूट भी मिलती है।

Manisha Kumari Pandey
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