Pension Plan: बुढ़ापे में नहीं होगी टेंशन, बिना निवेश के हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन, ये स्कीम करेगी मदद

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Pension Plan: पेंशन रिटायरमेंट के बाद बेहद जरूरी हो जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जो जारी जिंदगी परिश्रम करके कमाते हैं, लेकिन सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचा पाते। निर्माण कामगारों का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। सारी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी उनके पास वृद्धा अवस्था में इनकम का कोई स्त्रोत नहीं बचता, जिसके कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। ऐसे ही एक योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका संचालन हरियाणा राज्य सरकार द्वारा होता है।

स्कीम के बारे में

स्कीम का नाम “निर्माण कामगार पेंशन योजना” है। इसके तहत निर्माण कारगर को 3000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निर्माण कारगार योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा का मूल निवासी की स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदक् का कामगार बोर्ड में सदस्यता होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आवेदक किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड के योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

कैसे उठायें लाभ?

ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। लिस्ट में हरियाणा का निवास प्रमाण/स्थाई प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निर्माण कामगार बोर्ड पंजीकरण संख्या, पासपोर्ट साइज़ पहोती, वर्क स्लिप, आयु प्रमाण पत्र, ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर शामिल हैं। स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट saralharyana.gov.in को विजिट कर सकते हैं।

(Disclaimer: इस आलेख का उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना है। MP Breaking News किसी भी योजना में निवेश की सलाह नहीं देता।)

Manisha Kumari Pandey
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