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इन 5 बैंकों ने किया नियमों का उल्लंघन, RBI ने उठाया सख्त कदम, लगाया भारी जुर्माना, यहाँ जानें नाम और कारण  

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आरबीआई ने पाँच बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। दिशानिर्देशों का सही से अनुपालन न होने पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आइए जानें आखिरी केन्द्रीय बैंक ने क्या कदम क्यों उठाया और क्या ग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा?
इन 5 बैंकों ने किया नियमों का उल्लंघन, RBI ने उठाया सख्त कदम, लगाया भारी जुर्माना, यहाँ जानें नाम और कारण  

नियमों का उल्लंघन होने पर पांच बैंकों के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। लिस्ट में शामिल दो बैंक कर्नाटक में स्थित हैं। बाकी तमिलनाडु, महाराष्ट्र और जम्मू -कश्मीर में स्थित हैं। इस बात की जानकारी आरबीआई ने गुरुवार को दी है। संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी किया है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के 5 सहकारी बैंकों पर भी मौद्रिक जुर्माना लगाया था।

किसी बैंक ने लोन से तो किसी ने सेविंग अकाउंट और केवाईसी से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। एक निरीक्षण के दौरान आरबीआई को नियमों की अनदेखी का पता चला था। इसके बाद सभी बैंकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया। नोटिस पर प्राप्त जवाब और आगे की जांच के बाद, जब आरोपों की पुष्टि हो गई मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि इस एक्शन का प्रभाव ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे लेनदेन पर नहीं पड़ेगा।

कर्नाटक के इन बैंकों पर चला आरबीआई का डंडा

विश्वकल्याण सहकार बैंक नियमित, हुबली कर्नाटक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं हरि हर्षहरेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी 50 हजार रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। दोनों बैंक निर्धारित समय के भीतर आरबीआई को वैधानिक रिटर्न प्रस्तुत करने नहीं कर पाए।

अन्य बैंकों पर लगे ये आरोप 

  • तमिलनाडु में स्थित निकोलसन को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस बैक ने निदेशकों से संबंधित लोन स्वीकृत किए। इसके अलावा निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड करने में विफल रहा।
  • महाराष्ट्र में वरणानगर में स्थित वरणा सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह बैंक निर्धारित समय के भीतर पात्र दावा ना की गई राशि को डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करने नहीं कर पाया।
  • जम्मूकश्मीर में स्थित द जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी विशेष निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बचत बैंक खातों में नई जमा राशियाँ स्वीकार की थी।
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Manisha Kumari Pandey
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