Tax Calendar: अगस्त 2026 में इनकम टैक्स से जुड़े कई अहम कामों की डेडलाइन, नोट कर लें ये 5 तारीख 

अगस्त 2026 में इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों की डेडलाइन खत्म होने वाली है। इसमें टीडीएस, टीसीएस, आईटीआर इत्यादि शामिल हैं। 6 तारीखें महत्वपूर्ण हैं। आइए कब क्या करें?
Tax Calendar 2026

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स कैलेंडर (Tax Calendar) जारी कर दिया है। जिसे आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometaxindia.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगस्त में कई कामों की डेडलाइन निर्धारित की गई है। इस सूची में आईटी फॉर्म और टीडीएस/टीसीएस संबंधित कार्य शामिल हैं।  7, 14, 15, 30 और 31 तिथियाँ महत्वपूर्ण हैं।

जुलाई 2026 में कटे या कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की आखिरी तारीख 7 अगस्त है। हालांकि सरकारी कार्यालय द्वारा काटी गई या इकट्ठा की गई सभी रकम उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में जमा की जानी चाहिए, जिस दिन बिना इनकम टैक्स चालान दिखाए गए टैक्स का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा जुलाई 2026 में खरीदार से फॉर्म नंबर 127 (इनकम टैक्स नियम 2026) में मिली घोषणाओं को अपलोड करने की अंतिम तारीख भी 7 अगस्त है।

14 और 15 तक निपटायें ये काम 

जून 2026 में इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 393 (1) के तहत के लिए काटे गए (टीडीएस) के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 395 (4) के तहत फार्म नंबर 132 (इनकम टैक्स नियम 2026) में सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख 14 अगस्त है।

15 अगस्त को चार कामों की डेडलाइन खत्म होगी। सरकारी कार्यालय द्वारा बिना चालान जमा किए गए की जुलाई 2026 महीने के लिए टीडीएस या टीसीएस का भुगतान करने पर फॉर्म 137 जमा करने की अंतिम तारीख इस दिन खत्म होने वाली है। जुलाई 2026 महीने के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म-1 (आयकर अधिनियम 2026) में स्टेटमेंट में रजिस्टर होने के बाद क्लाइंट कोड में बदलाव किए गए हैं।

30 जून 2026 को समाप्त होने वालों तिमाही लिए आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393 (1) और 394 (1)के तहत सैलरी, पेंशन या वरिष्ठ नागरिक अतिरिक्त की ब्याज के अलावा अन्य टीडीएस के लिए फॉर्म नंबर 131 और टीसीएस के लिए फॉर्म 133 (आयकर अधिनियम 2026) में टीडीएस/टीसीएस सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन भी इसी दिन खत्म होगी।

30 और 31 अगस्त तक खत्म होगी इन कार्यों की डेडलाइन 

जुलाई 2026 महीने के लिए आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393 (1) के तहत टैक्स कटौती के संबंध में फॉर्म नंबर 141 (आयकर नियम 2026) में चालान-सह- स्टेटमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2026 है।

ऐसे व्यक्ति और HUF, जो बिजनेस या प्रोफेशनल आय से कमाते हैं और जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता। उनके लिए इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है। यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर पर लागू होती है, जो धारा 44AD, 44ADA और 44AE के अनुमानित कराधान योजना चुनते हैं और इनपर ऑडिट लागू नहीं होता। ऐसे करदाता आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा अन्य कई कार्यों की डेडलाइन भी इसी दिन खत्म होगी।

यहाँ देखें इनकम टैक्स कैलेंडर 

Manisha Kumari Pandey
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