
Mutual Fund KYC Update: म्यूचुअल फंड केवाईसी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। Know Your Customer के लिए अब वैलिड दस्तावेजों को देने की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रार केफिनटेक और सीएएमएस द्वारा वितरकों को नोटिस भेजा है। जिसके मुताबिक जिन म्यूचुअल फंड निवेशकों ने केवाईसी के लिए बिल या बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, उन्हें आधिकारिक तौर पर वैलिड दस्तावेजों के साथ केवाईसी अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। इस कार्य को पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च है।
क्यों जरूरी है केवाईसी को अपडेट करना?
मार्केट रेगुलेटर SEBI ने म्यूचुअल फंड के लिए केवाईसी को जरूरी कर दिया है। इसके जरिए प्रासंगिक दस्तावेजों के जरिए निवेशकों की पहचान और एड्रेस को स्थापित कर करता है। जिससे धोखाधड़ी के मामले भी कम होते हैं। बिना केवाईसी अपडेट किए निवेशक विथ्ड्रॉल नहीं कर सकते हैं न ही SIP की किस्त जमा कर सकते हैं।
केवाईसी के कौन-से दस्तावेज वैलिड?
सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र, संपत्ति या नगरपालिका टैक्स रसीद, बैंक खाता/पोस्ट ऑफिस अकाउंट विवरण, उपयोगिता बिल और पेंशन भुगतान आदेश जैसे डॉक्यूमेन्ट MF केवाईसी के लिए मान्य नहीं होंगे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) केवाईसी के लिए मान्य होंगे।

