बदल गए UPI से जुड़े नियम, 16 सितंबर से होंगे लागू, यूजर्स को मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ

16 सितंबर कुछ यूपीआई भुगतान के लिए ट्रांजेक्शन सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।
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UPI New Rule: यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी अपडेट आई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने (NPCI) कुछ पेमेंट के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट में बढ़ोत्तरी कर दी है। नए नियम 16 सितंबर से  लागू होंगे।  लेनदेन की सीमा को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। एनपीसीआई ने बैंकों, यूपीआई ऐप्स और पेमेंट्स सर्विस कंपनियों को भी नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मे 8 अगस्त 2024 को मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा के दौरान यूपीआई ट्रांजेक्शन सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया था। जो सितंबर के लागू होने वाले थे।  टैक्स भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने और बड़े अमाउन्ट के लेनदेन के लिए यूपीआई उपयोग को बढ़ावा देने के आरबीआई ने कदम उठाया है।

इन लेनदेन पर लागू होंगे नियम (UPI Transaction Limit) 

एनपीसीआई ने टैक्स भुगतान, आईपीओ, आरबीआई रिटेल स्कीम, अस्पताल एवं मेडिकल बिल और शैक्षणिक संस्थान भुगतान के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। बता दें कि यह नियम कुछ लेनदेन पर ही लागू होगा। इसका लाभ उठाने के लिए यूजर्स को बैंक और यूपीआईऐप को वेरफाई करना होगा।

अन्य पेमेंट के लिए कितनी है लिमिट? (UPI Payments)

जानकारी के लिए बता दें कि बैंक अपनी यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट खुद निर्धारित कर सकते हैं। देश के दो सबसे बड़े प्राइवेट प्राइवेट बैंक HDFC Bank और आईसीआईसीआई बैंक पियर-टू-पियर पेमेंट के लिए 1 लाख रुपये यूपीआई लेनदेन की सुविधा देने हैं। कैपिटल मार्केट, बीमा, संग्रह और विदेशी आवक प्रेषण से जुड़े यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट 2 लाख रुपये है। वहीं अलग यूपीआई ऐप में लेनदेन की सीमा भी अलग होती है। इतना ही नहीं बैंक दैनिक यूपीआई ट्रांजेक्शन की सीमा भी तय कर सकते हैं।

Manisha Kumari Pandey
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