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JSSC Vacancy 2025: झारखंड की जेलों में 1778 पदों पर होगी नियुक्ति, आरक्षी परीक्षा का विज्ञापन रद्द

Written by:Priya Kumari
Published:
झारखंड सरकार ने जेलों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग में 1778 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। इनमें कक्षपाल और सहायक कारापाल के पद शामिल हैं, जबकि झारखंड आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है।
JSSC Vacancy 2025: झारखंड की जेलों में 1778 पदों पर होगी नियुक्ति, आरक्षी परीक्षा का विज्ञापन रद्द

झारखंड की जेलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग में विभिन्न श्रेणी के 1778 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें कक्षपाल के 1733 और सहायक कारापाल के 45 पद शामिल हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो 7 नवंबर से 08 दिसंबर तक www.jssc.jharkhand.gov.in पर किए जा सकेंगे।

नियुक्ति के लिए पुरुषों को 1600 मीटर दौड़ छह मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। कक्षपालों के लिए जो पदों की भर्ती की जा रही है, उसमें 35 बैकलॉग शामिल हैं। इन पदों में 606 पद भूतपूर्व सैनिकों और गृह रक्षकों के लिए आरक्षित हैं। नियमित भर्ती में 1634 पुरुष कक्षपाल और 64 महिला कक्षपाल के लिए हैं, जबकि बैकलॉग में 19 पुरुष और 16 महिला कक्षपाल के लिए पद हैं।

कक्षपाल और सहायक कारापाल की नियुक्ति के लिए योग्यता

कक्षपाल के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस (पुरुष) के लिए 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग (पुरुष) के लिए 27 वर्ष, और अन्य वर्गों के लिए क्रमशः 28 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। गृह रक्षकों को पांच वर्ष और सहायक पुलिस को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।

आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द

जेएसएससी ने झारखंड आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का विज्ञापन रद्द कर दिया है। आयोग ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद यह कदम उठाया है। अब नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें भविष्य में होने वाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।