छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की विष्णु साय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले तीन महीने के लिए रोक लगा दी है। अब कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह फैसला आगामी जनगणना (Census) और सुशासन तिहार (Good Governance Campaign) जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत, अब कोई भी कर्मचारी या अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से लिखित स्वीकृति लिए बिना छुट्टी पर नहीं जा सकेगा। इसमें आकस्मिक अवकाश (CL) और अर्जित अवकाश (EL) दोनों शामिल हैं। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थित पाया जाता है, तो इसे ‘सेवा में बाधा’ (Break in service) माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आपातकालीन स्थिति या आकस्मिक अवकाश की जरूरत पड़ने पर भी कर्मचारी को फोन या डिजिटल माध्यम (WhatsApp/Email) से तुरंत अपने उच्च अधिकारी को सूचित करना होगा। कार्यालय लौटने पर इसकी लिखित पुष्टि अनिवार्य होगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में लंबी छुट्टी मंजूर की जाती है, तो कर्मचारी को अपना प्रभार (Charge) किसी अन्य सहयोगी को सौंपना होगा ताकि सरकारी कामकाज प्रभावित न हो।
राज्य शासन द्वारा शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त एवं सभी जिलों के कलेक्टरों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।







