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CGPSC: 22 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2 पालियों में होगी आयोजित, ये रहेंगे नियम, करना होगा पालन

Written by:Pooja Khodani
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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 22 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 प्रदेश के सभी 33 जिलों में निर्धारित केंद्रों पर दो सत्रों में आयोजित की जाएगी।
CGPSC: 22 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2 पालियों में होगी आयोजित, ये रहेंगे नियम, करना होगा पालन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 22 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (2025) का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा प्रदेश के सभी 33 जिलों के केन्द्रों में 2 पाली में आयोजित की जाएगी। पहला प्रश्नपत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दूसरा प्रश्नपत्र एप्टीट्यूड टेस्ट का रहेगा, जो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

प्रथम पाली में 9.45 और द्वितीय पाली में 2.45 बजे के बाद परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा, यानी उक्त समय के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय चिकित्सा आपात स्थिति के। परीक्षा के लिए 10 फरवरी 2026 को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से 265 पदों पर भर्ती की जानी है।

CGPSC: अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश जारी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  • सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दो घंटे पूर्व पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की मैनुअल एवं मेटल डिटेक्टर से तलाशी फ्रिस्किंग की जाएगी।महिला अभ्यर्थियों की तलाशी महिला पुलिस कर्मियों द्वारा तथा पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा की जाएगी।
  • केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित समय से पहले केंद्र में प्रवेश कर लिया होगा, उन्हें ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिलेगी। परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
  • अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी (मैकेनिकल/स्मार्ट वॉच) की अनुमति नहीं होगी।
  • अभ्यर्थियों को जूते अथवा मोटे सोल या ऊंची हील वाले फुटवियर पहनने की अनुमति नहीं होगी। वे केवल पतले सोल वाली चप्पलें अथवा स्लीपर पहन सकेंगे।
  • हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश ले सकेंगे। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरुन, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित रहेगा।
  • कार्गो एवं डिज़ाइनर कपड़े पहनकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सामान्य जींस पैंट एवं अन्य पैंट पहनने की अनुमति रहेगी।
  • महिला अभ्यर्थी सलवार-कुर्ती तथा चुनरी (दुपट्टा) पहन सकेंगी, लेकिन कुर्ती की बांह छोटी (आधी) होनी चाहिए। साड़ी के साथ पहने जाने वाली ब्लाउज की बांह भी आधी होनी चाहिए।
  • परीक्षा के दौरान कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। धर्म, रिवाजों के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण अथवा प्रतीक को छोड़कर उन्हें अन्य आभूषण/प्रतीक धारण करने की अनुमति नहीं होगी। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को एक नोज पिन तथा एक मंगलसूत्र धारण करने की ही अनुमति होगी।
  • परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उसे परीक्षा कक्ष से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा अनुशासनात्मक निर्देशों के अधीन अभ्यर्थी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकेगी।

परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी केवल निम्न वस्तुएं रख सकेंगे

आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मूल पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस पैनकार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड) रख सकेंगे। इसी तरह अपने साथ लेबल रहित पारदर्शी पानी की बोतल, आयोग द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, काले अथवा नीले रंग के बॉलपाइंट पेन भी साथ रख सकेंगे। नजर के चश्मों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्मे, गॉगल्स, गूगल मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस चश्मे पहनने की अनुमति नहीं होगी।

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