छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 सितंबर, जन्माष्टमी पर पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है। इस दिन प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें, होटल-बार, क्लब तथा मदिरा विक्रय एवं परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। इसके अलावा नगरीय निकाय क्षेत्रों में पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 4 सितंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें, बार, होटल-बार, क्लब सहित मदिरा विक्रय एवं परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
उन्होंने आगे लिखा है कि हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़े इस पावन पर्व को श्रद्धा, सात्विकता और सामाजिक सद्भाव के वातावरण में मनाएं। भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार हो। अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय पर कड़ी निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इधर, आबकारी विभाग ने जिला स्तर के अधिकारियों और निगरानी टीमों को ड्राई डे के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा है।
जन्माष्टमी-गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन भी अलर्ट, ट्रैफिक-पंडालों पर कड़ी नजर
आगामी कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से एमसीबी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संतन देवी जांगड़े और पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह की अध्यक्षता में 1 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई। जिसमें कानून-व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा, पंडाल, विसर्जन, विद्युत, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक में सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्कूलों के आसपास संचालित दुकानों पर विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी करने तथा नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए। चिरमिरी, हल्दीबाड़ी सहित मनेंद्रगढ़ एवं खड़गवां क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर डिप्टी कलेक्टर एवं पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने कहा गया।
रैली और पंडाल के लिए अनुमति जरूरी
- कृष्ण जन्माष्टमी एवं गणेश चतुर्थी के दौरान रैली निकालने के लिए संबंधित एसडीएम एवं पुलिस विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
- अनुमति देते समय प्रमुख मार्गों एवं यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने तथा प्राप्त आवेदनों की जानकारी प्रशासन एवं पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- सभी पूजा पंडालों एवं आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। गणेश उत्सव में मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
- विसर्जन के लिए रूट चार्ट एवं पार्किंग स्थल निर्धारित करने तथा समितियों को विसर्जन स्थल और रूट की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देने कहा गया।
- पुलिस विभाग को मंदिरों, मस्जिदों, गणेश पंडालों, संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए गए।
- ड्रोन संचालन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा।
- लाइसेंसधारी एवं अधिकृत व्यक्ति को ही ड्रोन संचालन की अनुमति दी जाएगी। बिना अनुमति या अनाड़ी तरीके से ड्रोन उड़ाते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने कहा गया।
- मनेंद्रगढ़ से नागपुर तक हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने तथा ढाबा संचालकों द्वारा पार्किंग व्यवस्था नहीं किए जाने पर नोटिस एवं चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
- यातायात कार्रवाई की हर घंटे की औसत रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया, जिससे दुर्घटनाओं एवं यातायात घटनाओं की स्थिति का आकलन हो सके।
- शराब पीकर वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट एवं ओवरस्पीडिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन जब्ती के निर्देश दिए गए।
- विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति एवं विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिला अस्पताल को आवश्यक आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए पर्व के दौरान सजग रहने के निर्देश दिए। समिति के सदस्यों ने दोनों पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का भरोसा दिलाया।
भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 4 सितंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें, बार, होटल-बार, क्लब सहित मदिरा विक्रय एवं परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय पर…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 2, 2026






