श्रमिकों-कर्मियों के लिए खुशखबरी, न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की नई दरें जारी, अब खाते में आएगी इतनी राशि

श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (अप्रैल व अक्टूबर) किया जाता है।इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिये 01 अप्रैल 2025 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है।
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Chhattisgarh Employees News: छत्तीसगढ़ के श्रमिकों-कर्मियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी कर दी है। नई दरें एक अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू होंगी।इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह दरें 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन के लिए तय की गई है।

दरअसल, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में 2 बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।इसी क्रम में अब श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन ने  श्रमिकों के लिये 01 अप्रैल 2025 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है।

परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि

  • लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के मध्य 11.40 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई तदनुसार प्रति बिन्दु 20/- रूपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 228/- रूपये की वृद्धि की गई।
  • कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर व्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 43 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5/- रूपये प्रति बिन्दु के मान से 215/- रूपये प्रतिमाह परिवर्तशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई।
  • अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.88 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।
  • उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार देय होगी।

जानिए किसका कितना बढ़ वेतन?

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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