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अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अवकाश पर रोक, बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे, जानें कारण?

Written by:Pooja Khodani
Published:
छत्तीसगढ़ विधानसभा के चलते शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय या मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे।
अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अवकाश पर रोक, बिना अनुमति  मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे, जानें कारण?

छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। 23 फरवरी 2026 से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है जिसके मद्देनजर अंबिकापुर, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बलरामपुर और राजनांदगांव जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 23 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा।

अंबिकापुर: विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित

  • छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा का अष्टम सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। सत्र के दौरान जिला कलेक्टर ने अंबिकापुर में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय या मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे।
  • अति आवश्यक कार्य या अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा एवं जिला स्तर के अधिकारी के अवकाश के लिए कलेक्टर सरगुजा से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ : बिना अनुमति अवकाश व मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

  • जिला कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने जिले के समस्त विभागों में पदस्थ एवं कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया है कि विधानसभा सत्र की अवधि में वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
  • सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सूचना, आश्वासनों, अशासकीय संकल्पों, याचिकाओं तथा लोक लेखा समिति से संबंधित पत्राचार एवं सूचनाओं पर निर्धारित समयावधि में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदेश जारी किए हैं और इस कार्य के लिए अपर कलेक्टर श्रवण कुमार टंडन को जिले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

बलरामपुर में भी अवकाश पर प्रतिबंध

  • कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के द्वारा विधानसभा सत्र के सफल संचालन एवं आवश्यक शासकीय कार्यों के निर्वहन को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी होने की तिथि से 20 मार्च 2026 तक जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • विधानसभा सत्र की अवधि में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय/मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। अत्यावश्यक कार्य अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश पर जाना अथवा मुख्यालय छोड़ना आवश्यक होने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा दी जाएगी ।
  • जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाश की स्वीकृति कलेक्टर से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

राजनांदगांव : अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश

  • कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों की जानकारी समय-सीमा में भेजने के लिए अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए है।
  • सभी कार्यालय एवं जिला प्रमुखों को अपने कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर, उनके नाम, पदनाम, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव को तत्काल प्रेषित करने कहा गया है। कार्यालयीन दिवसों के अतिरिक्त अवकाश के दिनों में कार्यालय में पर्याप्त लिपिक एवं भृत्य की ड्यूटी लगाने कहा गया है।
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