पटना: बिहार में लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने बकाया बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया है। विधानसभा में गुरुवार को ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा, जिस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा।
यह फैसला उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनका ब्याज मूल राशि से भी ज्यादा हो गया था। सरकार के इस कदम से राज्य में बिजली बिल वसूली में तेजी आने की भी उम्मीद है।
विधानसभा में कैसे उठा यह मुद्दा?
गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान कहलगांव से जेडीयू विधायक शुभानंद मुकेश ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस मामले को उठाया। उन्होंने सरकार से ‘एकमुश्त समाधान योजना’ के तहत बकाया बिजली बिल पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और अन्य अधिभार को पूरी तरह माफ करने की मांग की।
शुरुआत में, जब कुछ विधायकों ने गरीबों के काटे गए कनेक्शन और लाखों के बिल का जिक्र किया, तो मंत्री ने कहा कि जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिल नहीं भरते, उन्हें माफ करना मुश्किल है। हालांकि, विधायकों के भारी दबाव और शोर के बाद, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने आश्वासन दिया कि सरकार बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज को माफ करने पर विचार करेगी और इसे पूरी तरह माफ किया जाएगा।
समाधान योजना के तहत मिलेगी पूरी छूट
सरकार यह राहत ‘समाधान योजना’ के तहत दे रही है। जिन उपभोक्ताओं ने काफी समय से अपना बिल जमा नहीं किया है, उन पर सरचार्ज की राशि काफी बढ़ चुकी है। नई घोषणा के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता अपनी पूरी बकाया राशि एक बार में जमा करता है, तो उसका 100 फीसदी सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
“मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। बिल की बकाया राशि किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जा रही है।” – बिजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री
इससे पहले भी सरकार ने समाधान योजना के तहत सरचार्ज में छूट दी थी, लेकिन यह छूट 60 से 90 प्रतिशत के बीच थी। अब इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा BPL परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगा। उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने जिले के बिजली कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।





