कांग्रेस नेता और उनके बेटे पर FIR दर्ज, शासकीय भूमि पर कब्जा करने व बेचने का आरोप

कांग्रेस नेता और उनके बेटे पर FIR दर्ज, शासकीय भूमि पर कब्जा करने व बेचने का आरोप

दतिया, सत्येन्द्र सिंह रावत

दतिया जिले में वन विभाग की करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी के जरिए हड़पने तथा बेचने और धोखाधड़ी करने के आरोप में कांग्रेस के नेता प्रदेश महासचिव मुरारी गुप्ता लाल पर और उनके बेटे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। वन विभाग की शासकीय भूमि पर कब्जा करने व बेचने पर तहसीलदार के प्रतिवेदन पर इनके ऊपर एफआईआर की गई है। इसी के साथ पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का बगीचा व अन्य लोगों के प्रतिष्ठान भी शासकीय दस्तावेजों मे हेराफेरी कर निर्माण कराए जाने की श्रेणी मे आ गए हैं।

कोतवाली दतिया में इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्व विभाग तहसीलदार के प्रतिवेदन के बाद कांग्रेस नेता मुरारी लाल गुप्ता तथा उनके पुत्र विकास गुप्ता एवं उनकी फर्म मां पीतांबरा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर सरकारी राजस्व राशि के तहत 56 करोड़ के राजस्व का हर्जाना बताया गया है। इसका वर्तमान मूल्य लगभग 4 अरब 45 करोड़ रुपए है।

जानकारी के मुताबिक तहसील न्यायालय तहसीलदार नीतीश भार्गव द्वारा कोतवाली पुलिस को उक्त सम सर्वे नंबर 24 68 24 68 24 69 मैं जांच उपरांत पाया कि वर्ष 2017 अट्ठारह मौजा दतिया गिर्द की आराजी सर्वे नंबर भूमि 2467 2468 2469 तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 0002/अ-6-अ वर्ष 2017-18 में आदेश दिनाँक 8/5/2018 को सन 1943-44 के आधार पर तथा वन विभाग की होने पर शासकीय भूमि घोषित की गई थी। तहसीलदार द्वारा दिये गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश सचिव मुरारीलाल गुप्ता, पुत्र विकास गुप्ता एवं मीरा गुप्ता के साथ फर्म माँ पीताम्बरा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को शासन को धोखाधड़ी करने पर आरोपी बनाया है। वही तहसीलदार के प्रतिवेदन में उक्त सर्वे नम्बर भूमि पर कुल किता 03, कुल रकबा 140.137 हेक्टेयर का मूल्य लगभग 56 करोड़ रुपये है, इसमें शासन को क्षति पहुंचाने का आरोप है।

इनका कहना है –

कोतवाली टीआई धनेंद्र सिंह भदोरिया का कहना है कि इस संबंध में कांग्रेसी नेता मुरारी गुप्ता से भी उनके नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो मोबाइल बंद जा रहा है। सर्वे नंबर में मुरारी लाल गुप्ता के अलावा पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का बगीचा, शोरूम, पेट्रोल पंप आदि भी हैं जिन्हें सीज किया जाएगा। साथ ही जांच के उपरांत संबंधितो धारा 420, 467, 468, 478,व 120 बी आईपीसी के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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