MP College Reopen : सोमवार से खुलेंगे DElEd कॉलेज, करना होगा इन नियमों का पालन

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  लंबे इंतजार के बाद अब मध्य प्रदेश में शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और अशासकीय डीएलएड महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां सोमवार 27 सितंबर 2021 से शुरू (MP College Reopening) होने जा रही हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। इस दौरान शिक्षण संस्थानो में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। शिक्षण संस्थान ऑफलाईन एवं ऑनलाईन कक्षाओं के लिए जल्द ही अलग-अलग समय-सारणी जारी करेगी। छात्रों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संस्था प्रमुख कक्षाओं के संचालन को लेकर निर्णय ले सकेंगे।

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मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री  इंदर सिंह परमार ने बताया कि सत्र 2021-22 के लिए विभाग के अधीन शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालयों (MP DElEd College Reopening) में शैक्षणिक गतिविधियां 27 सितंबर 2021 से प्रारंभ की जायेगी। महाविद्यालयों में पुस्तकालय और छात्रावास भी खोले जायेंगे। वर्तमान हालातों और प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।संस्थानों एवं महाविद्यालयों में छात्रावास चरणबद्ध रूप से आरंभ होंगे।प्रथम चरण में अंतिम वर्ष या तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षणार्थियों के लिये छात्रावास खोले जायेंगे।

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स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों एवं संस्थानों में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टॉफ की शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी। प्रशिक्षणार्थियों की भौतिक रूप से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑफलाईन एवं ऑनलाईन कक्षाओं (Offline-Online Classes के लिए पृथक्-पृथक् समय-सारणी जारी की जायेगी। छात्रों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संस्था प्रमुख कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में क्षमता से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों एवं संस्थानों में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टॉफ की शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी।
  • प्रशिक्षणार्थियों की भौतिक रूप से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।
  • शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं (Online Classes) का संचालन भी जारी रहेगा।
  • लाईब्रेरी (college library) अध्ययन कक्ष में क्षमता से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
  • छात्रावासी (college Hostal) परिसर में सोशल डिस्टेन्सिंग, सेनिटाइजेशन एवं सभी प्रशिक्षणार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जायेगी।
  • महाविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों के सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।
  •  प्रोटोकॉल के नियमों और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  • शिक्षण संस्थान ऑफलाईन (Offline Classes) एवं ऑनलाईन कक्षाओं के लिए जल्द ही अलग-अलग समय-सारणी जारी करेगी।
  • छात्रों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संस्था प्रमुख कक्षाओं के संचालन को लेकर निर्णय ले सकेंगे।
  • लाइब्रेरी में क्षमता से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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