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अधिकारी-कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, विभाग ने जारी किया आदेश, ऐसे मिलेगा लाभ

Written by:Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट शिक्षा विभाग के कर्मचारियों (Employees) के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इसके लिए आदेश जारी (order issued) किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार ना देने की बात कही गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को आदेश जारी किए जा चुके हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के एपीसी और एमआरसी को किसी भी तरह का अतिरिक्त प्रभार ना दिया जाए। आदेश में कहा गया है कि एबीसी और एमआरसी को किसी भी तरह का अतिरिक्त प्रभार ना सौंपा जाए। जानकारी के मुताबिक कई जिलों में APC-MRC को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा रहे हैं। गुना कटनी से ऐसी जानकारी सामने आई है।

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कलेक्टर को जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों से अतिरिक्त प्रभार को वापस लिया जाए। दरअसल जिला शिक्षा केंद्र में कार्यरत समग्र शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षा गतिविधि का संचालन आईईडी एपीसी और प्रभारी आईईडी द्वारा किया जा रहा है।

जबकि एमआरसी विकासखंड स्तर पर आईईडी गतिविधि में कार्यरत हैं। वही गुना कटनी जैसे जिलों में इन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा रहे हैं। डीपीसी द्वारा एबीसी और एमआरसी को अन्य विभाग में कार्यरत होने के निर्देश मिलने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र में सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर दी है। आदेश में कहा गया कि दिव्यांग की समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण होता है।

इसलिए इसके कार्य में लेकर अधिकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द कार्य का निपटारा करने दिया जाए। इन्हें कोई अतिरिक्त प्रभार ना सौंपा जाए। जिससे इनकी कार्य में देरी हो। दिव्यांग समावेशी शिक्षा के तहत जन शिक्षा केंद्र एवं विकास खंड पर कार्यरत कर्मचारी की जिम्मेदारी की मांग की जाती है। जबकि school एवं जन शिक्षा के लिए आईईडी में बेहद कम शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे में आदेश जारी करते हुए राज्य शिक्षा केंद्र ने एपीसी और एमआरसी को अतिरिक्त प्रभार ना सौंपे जाने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्हें कोई और अतिरिक्त प्रभार सौंपने के निर्देश दिए हैं।

Kashish Trivedi
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