ग्वालियर जिला न्यायालय ने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी किया गिरफ़्तारी वारंट, SP को लिखा पत्र

ग्वालियर जिला न्यायालय ने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी किया गिरफ़्तारी वारंट, SP को लिखा पत्र

Gwalior News : ग्वालियर जिला न्यायालय ने कोर्ट के वारंट को कई बार नजरंदाज कर उसकी अवहेलना करने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है, अपर सत्र न्यायालय ने अब इंस्पेक्टर को गिरफ़्तारी वारंट से तलब किया है, कोर्ट द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को इस निर्देश के साथ पत्र भी लिखा गया है।

टी आई ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, साक्ष्य प्रस्तुत करने उपस्थित नहीं हुए  

ग्वालियर जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण हजारे ने हजीरा थाना प्रभारी संतोष भदौरिया को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। कोर्ट ने ये वारंट हत्या जैसे जघन्य अपराध में साक्ष्य उपलब्ध कराने में लगातार लापरवाही बरतने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के कारण जारी किया है।

7 पेशियों से नहीं पहुंचे न्यायालय में, कोर्ट ने जताई नाराजगी  

हत्या के आरोप में सजा भुगत रहे आरोपी रवि पारदी के तरफ से कोर्ट में पेश वकील मोहित भदौरिया ने कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि 7 पेशियों से इंस्पेक्टर संतोष भदौरिया कोर्ट नहीं आ रहे थे इसलिए आज अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि पुलिस इंस्पेक्टर अपनी पूर्व में गैर हाजरी को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 350 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें जुर्माने के अलावा सजा का भी प्रावधान है।

युवती की हत्या का है मामला, आरोपी ढाई साल से जेल में  

दरअसल झांसी रोड थाना क्षेत्र के साइंस कॉलेज के पीछे बने एक टैंक में ढाई साल पहले नीलम नामक युवती का अधजली हालत में शव मिला था। उस समय इस मामले की विवेचना झांसी रोड थाने में पदस्थ रहे संतोष भदौरिया कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने रवि पारदी को आरोपी बनाया था जो अपनी गिरफ्तारी के बाद से अभी तक जेल में है।

जमानती वारंट की अवहेलना से नाराज कोर्ट ने जारी किया गिरफ़्तारी वारंट  

उसके अधिवक्ता मोहित भदौरिया ने जांच अधिकारी संतोष भदौरिया को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाने के लिए न्यायालय में आवेदन किया था। कोर्ट ने करीब सात बार पेशी के लिए संतोष भदौरिया को फोन पर सूचना दी, वे अब हजीरा थाने में पदस्थ है, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी निकाला, कोर्ट के जमानती वारंट को हजीरा थाने भी भेजा गया था जहां से उसे वापस कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई और टी आई संतोष भदौरिया को अब गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश जारी किया, कोर्ट ने एसपी ग्वालियर को पत्र लिखकर टी आई (इंस्पेक्टर) संतोष भदौरिया को गिरफ्तार कर 11 अगस्त को न्यायालय पेश करने के आदेश दिए हैं।

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ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट 

Atul Saxena
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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