मध्य प्रदेश में खाद कि बिक्री से लेकर उसकी क्वालिटी को लेकर सरकार सख्त है, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं, सरकार के निर्देश एक बाद जिलों में खाद विक्रेताओं के प्रशासन कि टीमें छापे मार कार्रवाई कर रही हैं और कड़े एक्शन ले रही हैं, इसी क्रम में ग्वालियर जिला प्रशासन ने एक खाद विक्रेता क लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
ग्वालियर जिले के किसानों को मानक एवं गुणवत्तायुक्त खाद (रासायनिक उर्वरक) उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न खाद दुकानों से लगातार नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई जा रही है। इस कड़ी में कल्याणपुर तिराहा पिछोर रोड डबरा स्थित मैसर्स छाया कृषि सेवा केन्द्र से लिए गए नमूने जांच में अमानक पाए जाने पर प्रोपराइटर अरविंद शर्मा के नाम से जारी उर्वरक विक्रय अधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है।
कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग का एक्शन
कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर इस उर्वरक भण्डार की जांच कर नमूने लिए गए थे। उर्वरक के भण्डारण एवं विक्रय से संबंधित नियंत्रण आदेश व नियमों के तहत उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास रणवीर सिंह जाटव द्वारा विक्रय अधिकार पत्र निरस्त करने की कार्रवाई की गई है।
प्रयोगशाला जांच में खाद की क्वालिटी निकली खराब
उप संचालक कृषि ने बताया कि सितम्बर महीने में इस फर्म से उर्वरक के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई गई थी। जांच में उर्वरक का नमूना अमानक पाया गया है। इस संबंध में विक्रेता मैसर्स छाया कृषि सेवा केन्द्र को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया। इसके बाद विधिवत कार्रवाई की गई है।





