
हरियाणा सरकार 25 सितंबर से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस दिन योजना की मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लाभार्थी महिला की उम्र कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और वह पिछले 15 साल से हरियाणा की निवासी हो। परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक सम्मान और आर्थिक मजबूती देना है।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
पंचकूल के डीसी सतपाल शर्मा ने महिलाओं से अपील की है कि वे रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लें। योजना में शामिल होने के लिए महिला का हरियाणा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड जरूरी हैं। विवाहित महिलाओं को ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी जमा करने होंगे। इसके अलावा बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, HKRN रजिस्ट्रेशन नंबर, महिला और परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर दर्ज वाहनों का विवरण और महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाते की जानकारी अनिवार्य है।
विशेष पात्रता
योजना में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिलाएं, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिलाएं, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों वाली महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। यदि वे पहले से किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं तो वे पात्र नहीं होंगी। यह योजना खासकर उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई है, जिन्हें स्वास्थ्य या सामाजिक कारणों से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।
कौन नहीं ले सकेगा लाभ
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा, जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रही हैं। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा या निराश्रित महिला वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवारों की सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला सहायता, अविवाहित महिला वित्तीय सहायता और हरियाणा गौरव सम्मान योजना शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
