MP School: शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, ऐसा किया तो होंगे निलंबित, अधिकारियों को निर्देश

MP school Education department

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र सरकार (MP Government) के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) ने कक्षा पहली से 12वीं तक के छात्रों के स्कूलों को दोबारा से खोल दिया है। इसी सिलसिले में बड़वानी कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबे समय से बंद करवाये गये स्कूलों को कुछ शर्तो के साथ प्रारंभ करवाएं और विभागीय दौरे के दौरान शासकीय स्कूलों का अनिवार्य  निरीक्षण कर सीधे जानकारी कलेक्टर एवं संबंधित विभाग के जिला अधिकारी को दें।

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इसके तहत स्कूल प्रारंभ था कि नहीं, कितने शिक्षक (Teacher) उपस्थित थे, जो अनुपस्थित था क्या उसका आवेदन सक्षम अधिकारी से स्वीकृत था, स्कूल में कितने विद्यार्थी थे आदि की जानकारी दर्ज हो। स्कूल बंद होने की शिकायत दर्ज हो, उस संस्था के प्रभारी को तत्काल निलंबित (Suspended) करते हुए अन्य बिन्दुओं की जांच कराई जाये। जबकि अन्य शिकायत होने पर उसका विस्तृत परीक्षण करवाते हुये टीप के साथ पालन प्रतिवेदन कलेक्टर को संबंधित विभाग के जिला अधिकारी भेजेंगे।

सोमवार को समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर (barwani collector) वर्मा ने उपस्थित समस्त जिला अधिकारियों को उक्त निर्देश दिये। साथ ही कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, DPC, जिला शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया कि वे भी सुनिश्चित करायेंगे कि स्कूल नियमित रूप से संचालित हो। साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा भेजी गई निरीक्षण टीप में उल्लेखित कमियो का निवारण त्वरित रूप से करवाते हुये पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से कलेक्टर एवं संबंधित निरीक्षणकर्ता अधिकारी को भी देंगे। वहीं इसकी जानकारी समय-सीमा बैठक के दौरान भी बतायेंगे।

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वही रतलाम कलेक्टर कुमार (Ratlam Collector) पुरुषोत्तम ने भी जिले में स्कूलों के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की अनुपस्थिति, बगैर बताए गैर हाजरी, बगैर अवकाश स्वीकृति के स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर सख्त रवैया अख्तियार किया गया है। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि यदि शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई तो ना केवल शिक्षक बल्कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों में समय सीमा में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। विकासखंड शिक्षा अधिकारी हफ्ते में 4 दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। सभी एसडीएम (SDM), तहसीलदारों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी स्कूलों के निरीक्षण और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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