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Fri, Dec 19, 2025

MP: झूठी निकली घर में ताला और फिर बाहर निकलने पर गोली मारने की खबर

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MP: झूठी निकली घर में ताला और  फिर बाहर निकलने पर गोली मारने की खबर

भोपाल।

विश्वव्यापी महामारी के बीच देशभर में सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। हर दिन की तरह -तरह की अफवाह मीडिया में सुर्खियां बन रही है। इसी बीच अब एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक अपील का पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें घर में ताला लगाने और बाहर निकलने पर गोली मारने के आदेश थे। यह खबर पूरी तरह झूठी है, सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई नाता नही है। मध्यप्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग ने इसका खंडन किया है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अपील भरा पत्र वायरल हो रहा है। जिसमें लिखा है कि ”सभी मध्य्रप्रदेश के निवासियों से बहुत दुखी होकर बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का सही तरह से पालन नही होने के कारण 1 अप्रैल से सभी घरों में ताला लगाया जाएगा, और रोजाना सुबह शाम, राशन सब्जी और जरूरतमंदों को दवा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर देखा गया तो तत्काल गोली मार दी जाएगी।” इस पत्र के वायरल होने के बाद हड़कंप मचा तो मध्य प्रदेश का जनसंपर्क एक्शन में आ गया और उन्होंने ट्वीटर के माध्यम से इसका खंडन किया। उन्होंने ट्वीट जारी करते हुए मध्य प्रदेश की जनता से यह अपील की है कि वह कोई भी सूचना मध्य प्रदेश के जनसंपर्क साइड से ही प्राप्त करें और अफवाह से बचें।

मध्यप्रदेश के जनसंपर्कविभाग ने ट्वीट करते हुए यह बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा1 अप्रैल से घरों में तालाबंदी एवं देखते ही गोली मार देने का आदेश पूर्णत गलत एवं अफवाह है। ना ही राज्य शासन की तरफ से ऐसी कोई निर्देश दिए गए हैं और ना ही जनसंपर्क विभाग ने ऐसी कोई सूचना या अपील जारी की गई। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट करते हुए बताया कि जिसने भी इस तरह की अफवाह फैलाई है उस पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से एक फर्जी अपील सोशल मीडिया पर गलत, असत्‍य, कूटजनित तथा मिथ्‍यापूर्वक तरीके से प्रचारित की जा रही है। जो कि सर्वथा अनुचित और दंडनीय है। इस संबंध में कटनी जिले के थाना माधवनगर में अपराध क्रमांक 223/20 धारा 66D IT Act 505b, 507 IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तत्‍परता से प्रयासरत है। सिवनी जिले के केवलारी थाना में भी इसी संबंध में आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाने वालों के विरूद्ध भी पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।