अब E-pass के जरिए घर लौट सकेंगे प्रदेश से बाहर फंसे लोग, ऐसे करें आवेदन

अब E-pass के जरिए घर लौट सकेंगे प्रदेश से बाहर फंसे लोग, ऐसे करें आवेदन

भोपाल।

देशव्यापी महामारी(pandemic) के बीच अपने प्रदेश से दूर रह रहे लोगों के लिए शिवराज सरकार(shivraj government) ने राहत दी है। प्रदेश से बाहर फंसे लोग अब प्रदेश वापसी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ई- पास(E-pass) के लिए आवेदन(registration) करना होगा। जिसके बाद उन्हें सरकार द्वारा जारी ई-पास मिलने के बाद वो घर वापसी कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको किसी कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से आवेदन कर ये पास प्राप्त कर सकते हैं और फिर मोबाइल(mobile) के जरिए इसे दिखाकर घर वापस लौट सकते हैं। शिवराज सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल की लिंक भी जारी की है।

दरअसल कोटा(kota) में फंसे बच्चों को वापस प्रदेश लाने के बाद और फिर मजदूरों को उनकी घर वापसी के बाद अब शिवराज सरकार ने प्रदेश से बाहर फंसे लोगों के लिए दरियादिली दिखाई है। मध्यप्रदेश स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी अपर मुख्य सचिव आईसीपी केसरी ने इस मामले में सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि जो लोग जिले में लॉकडाउन के कारण रुके हुए हैं और अपने घर वापस जाना चाहते हैं, वह अपना आवेदन इस लिंक https://mapit.gov.in/Covid-19/ पर दे सकते हैं। वहीं प्रदेश से बाहर फंसे लोग भी अपने घर आने के लिए पोर्टल पर जाकर इस लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद ऐसे लोगों को सरकार द्वारा ही पास जारी किया जाएगा। हालांकि पत्र में यह साफ किया गया है कि यह सुविधा मध्यप्रदेश के इंदौर(indore), भोपाल(bhopal) और उज्जैन(ujjain) जिले में नहीं दी जाएगी।इसके अलावा भी जिन जिलों को कंटेंटमेंट क्षेत्र(contentment area) घोषित किया है वहां भी आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वही प्रदेश में वापस आने वाले व्यक्तियों की जांच कर उन्हें 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन भी किया जाएगा।

मध्य प्रदेश, गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रं No.81/2020/सी 2 के अनुसार लॉकडाउन पास हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में आवेदन किया जा सकता है। खाद्यान्‍न उपार्जन एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओ हेतु [Food Essential Services/Activities (2a)], अत्यावश्यक सेवाओ से सम्बंधित सामग्री के डोर टू डोर वितरण हेतु [Essential Services For Door To Door Distribution(2b)], परिवहनकर्ताओ हेतु [Transporter (2c)] ऐसे परिवहनकर्ता जिन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को मध्यप्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले अथवा अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में समग्री लाने अथवा मध्य प्रदेश से सामग्री अन्य राज्य में ले जाने के लिए परिवहन करना हो। यदि नागरिक को व्यक्तिगत आपातिक कार्य से आवागमन करना हो तो वो व्यक्तिगत आपातिक कार्य [Personal Emergency (2d)] के लिए आवदेन कर सकते हैं।

वहीँ यदि आवेदक द्वारा इंदौर , भोपाल एवं उज्जैन जिले से या इन जिलो के लिए ” Personal Emergency -Death” या “Personal Emergency-Other” उद्देश्‍य से आवेदन किया जा रहा है तो सर्वप्रथम उस आवेदन को सम्बंधित जिला अधिकारी द्वारा राज्य स्त्तरीय अधिकारी को “अनुशंसित” किया जायेगा । राज्य स्‍तर से अनुमोदन प्राप्‍त होने के पश्चात् जिला अधिकारी पास की हस्‍ताक्षरित प्रति अपलोड कर सकेंगे । उक्‍त तीन जिलों से सम्बंधित अन्‍य श्रेणी के आवेदन का निराकरण संबंधित जिले के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

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