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हिमाचल प्रदेश: अब सरकारी स्कूलों में हर विद्यार्थी की 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

Written by:Gaurav Sharma
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। इस नियम का पालन न करने वाले विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश।
हिमाचल प्रदेश: अब सरकारी स्कूलों में हर विद्यार्थी की 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों की उपस्थिति को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, अब प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हर कक्षा में न्यूनतम 75 फीसदी शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह नियम न केवल थ्योरी कक्षाओं पर लागू होगा, बल्कि प्रैक्टिकल सत्रों पर भी अलग-अलग सख्ती से लागू किया जाएगा।

जो विद्यार्थी निर्धारित 75 फीसदी उपस्थिति पूरी नहीं करेंगे, उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह एक बड़ा बदलाव है जिसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। बोर्ड की वेबसाइट पर जारी नए नोटिस के अनुसार, अब स्कूल, छात्र और अभिभावक सभी को इस नियम को गंभीरता से लेना होगा। साथ ही, स्कूलों को भी इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्कूलों को हर महीने उपस्थिति की कमी को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा। इतना ही नहीं, जो विद्यार्थी लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं या जिनकी उपस्थिति कम है, उनके अभिभावकों को भी समय रहते चेतावनी भेजनी होगी। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि अभिभावक भी अपने बच्चों की पढ़ाई और स्कूल में उपस्थिति को लेकर गंभीर रहें। प्रदेश स्कूल निदेशालय ने सोमवार को ही इस संबंध में सभी उपनिदेशक (माध्यमिक/प्राथमिक/गुणवत्ता) को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं।

विद्यार्थियों के भविष्य और गुणवत्ता शिक्षा पर फोकस

शिक्षा निदेशालय ने इस पूरे मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन और अनुशासन के संदर्भ में यह देखा गया है कि अनियमित उपस्थिति सीधे तौर पर शैक्षणिक मानकों और अंतिम मूल्यांकन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, हिमाचल प्रदेश माध्यमिक संहिता के पैरा 2.19 में बताए गए निर्धारित उपस्थिति मानदंडों का पालन अब सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

उप शिक्षा निदेशकों को दिए गए विशेष निर्देश

उप शिक्षा निदेशकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को इन निर्देशों का पालन करवाएं। इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने को कहा गया है। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों और संस्थानों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह दर्शाता है कि विभाग इस नियम को लेकर कितना गंभीर है और इसे सख्ती से लागू करवाने के मूड में है।

इन निर्धारित उपस्थिति मानदंडों का पालन करना अब सभी सरकारी स्कूलों के लिए अनिवार्य हो गया है। सबसे पहले, प्रत्येक छात्र को हर कक्षा में न्यूनतम 75 फीसदी भौतिक उपस्थिति पूरी करनी होगी। दूसरा, 75 फीसदी की यह आवश्यकता सैद्धांतिक कक्षाओं और प्रायोगिक सत्रों, दोनों पर अलग-अलग लागू होगी, जिसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो छात्र इस मानदंड को पूरा करने में विफल रहेंगे, उन्हें किसी भी सूरत में वार्षिक परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया जाएगा। चौथा, संस्थानों को हर महीने नोटिस बोर्ड पर उन छात्रों की उपस्थिति की कमी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा, जिनकी उपस्थिति 75% से कम है। और पांचवां, ऐसे छात्रों के माता-पिता को समय पर चेतावनी भेजी जानी चाहिए ताकि वे स्थिति से अवगत हों और आवश्यक कदम उठा सकें। इन कदमों से उम्मीद है कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में सुधार होगा और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

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