हिमाचल प्रदेश के पेंशनधारकों के लिए काम की खबर है। अगर आपने अबतक सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो 28 फरवरी 2026 तक कर लें, अन्यथा लाभ से वंचित हो सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ई-केवाईसी की डेडलाइन 28 फरवरी 2026 तय की है। तय तिथि तक ई-केवाईसी ना कराने वाले लाभार्थियों की पेंशन स्थायी रूप से बंद हो सकती है। साथ ही उन्हें अनुपलब्ध या अपात्र मान लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन केवल औपचारिकताएं पूरी न होने की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। सत्यापन के दौरान प्रदेश में कई अपात्र और मृतक लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें सूची से हटाया जा रहा है ताकि बजट का लाभ केवल जरूरतमंदों को मिले।
जरूरी दस्तावेज: अपना आधार कार्ड, पेंशन आईडी (PPO Number) और आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ रखें।
कैसे करा सकते हैं ई-केवाईसी
सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित ई-केवाईसी सत्यापन करवा सकते है। ई-केवाईसी से संबंधित जानकारी, आवश्यक दस्तावेजों की सूची या किसी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक या संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से तुरंत संपर्क कर सकते हैं।
- आंगनबाड़ी केंद्र: आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद से सत्यापन करवा सकते हैं।
- लोक मित्र केंद्र (CSC): बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापन के लिए नजदीकी लोक मित्र केंद्र पर जाया जा सकता है।
- कल्याण विभाग कार्यालय: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी अपनी पात्रता सुनिश्चित करवा सकते हैं।






