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EOW की टीम ने एकाउंटेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, रिटायर्ड कर्मचारी से मांगी घूस

Reported by:Sandeep Kumar|Edited by:Atul Saxena
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एकाउंटेंट शैलेंद्र शर्मा ने ग्रेच्युटी फंड व पेंशन भी जारी करवाने के लिए 25000 रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता पहले ही 20,000 रुपए दे चुका था, इसके बाद भी काम नहीं किया।
EOW की टीम ने एकाउंटेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, रिटायर्ड कर्मचारी से मांगी घूस

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जबलपुर आर्थिक अन्वेष्ण ब्यूरो (EOW ) की टीम ने मंगलवार को रिश्वतखोर एकाउंटेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। EOW की टीम ने नगर पालिका परासिया (छिंदवाड़ा) के एकांउटेंट शैलेन्द्र शर्मा को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। आऱोपी शिकायतकर्ता से ग्रेच्युटी का भुगतान के लिए रिश्वत मांग रहा था। परेशान होकर पीड़ित ने ईओडब्ल्यू एसपी से लिखित में शिकायत की, जिसके बाद मंगलवार को यह कार्रवाई हुई।

रिटायर्ड कर्मचारी लालजी पिता सुन्दर लाल पिंडपारोची निवासी-परासिया, ने 13 फरवरी को आर्थिक अपराध जबलपुर में शिकायत आवेदन दिया और बताया कि वह सफाई कर्मी के पद से अगस्त 2025 में सेवा निवृत्त हुआ है। रिटायर होने के बाद विभाग से मिलने वाली ग्रेच्युटी फंड नहीं मिले है, और पेंशन भी नहीं बनी है।

20,000 रुपए लेने के बाद भी नहीं किया काम 

उसने बताया कि ग्रेच्युटी फंड व पेंशन के लिये नगर पालिका डोंगर परासिया के एकाउंटेंट शैलेन्द्र शर्मा से पीड़ित मिला। शैलेंद्र शर्मा ने ग्रेच्युटी फंड व पेंशन भी जारी करवाने के लिए 25000 रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता पहले ही 20,000 रुपए दे चुका था, इसके बाद भी काम नहीं किया।

फंड और पेंशन का भुगतान करने कर रहा था परेशान 

पीड़ित की शिकायत का ईओडब्ल्यू ने सत्यापन किया  पता चला कि आरोपी शैलेंद्र वर्मा के द्वारा 25000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें कि 20 हजार रुपए लेने के बाद भी काम नहीं किया। आरोपी एकाउंटेंट  रिटायर्ड सफाई कर्मी के फंड और पेंशन का भुगतान रिश्वत के लिये रोककर परेशान कर रहा था।

नगर पालिका कार्यालय से रंगे हाथ पकड़ा 

मंगलवार दोपहर ईओडब्ल्यू ट्रैप दल के सदस्यों द्वारा आरोपी शैलेन्द्र शर्मा एकांउटेंड को कार्यालय नगर पालिका डोंगर परासिया जिला छिंदवाड़ा में राशि 5000 रुपए रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रार्थी की ग्रेच्युटी फंड व पेंशन से संबंधित दस्तावेज जब्त किये गये। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7(ए) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

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