Mon, Dec 29, 2025

महिला को जिलाबदर करने पर हाई कोर्ट हैरान, कलेक्टर पर लगाया 25000 रुपये का जुर्माना, तल्ख़ टिप्पणी की

Written by:Atul Saxena
Published:
हाई कोर्ट ने ना सिर्फ जिलाबदर की कार्यवाही को रद्द कर दिया बल्कि संभागायुक्त पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उमरिया कलेक्टर पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगा दिया।
महिला को जिलाबदर करने पर हाई कोर्ट हैरान, कलेक्टर पर लगाया 25000 रुपये का जुर्माना, तल्ख़ टिप्पणी की

Jabalpur News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला को जिलाबदर किए जाने पर हैरानी जताई है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ना सिर्फ जिलाबदर की कार्यवाही को रद्द कर दिया है, बल्कि कार्यवाही करने वाले उमरिया कलेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जिलाबदर की कार्यवाही रद्द करने और कलेक्टर पर जुर्माना लगाने के साथ ही  कोर्ट ने महिला की अपील रद्द करने वाले शहडोल संभागायुक्त पर भी तल्ख टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि संभागायुक्त को अपने विवेक से काम करना चाहिए, न कि किसी डाकघर के कर्मचारी की तरह नहीं , कि कोई डाक आई और उस पर मुहर लगा दी गई।

कलेक्टर पर लगाया 25 हजार का जुर्माना 

बता दें हाई कोर्ट में ये याचिका उमरिया की माधुरी तिवारी ने दायर की थी जिसके खिलाफ उमरिया कलेक्टर ने अक्टूबर 2024 में जिलाबदर की कार्यवाई कर दी थी। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ सिर्फ 6 मामूली अपराध दर्ज हैं जो सभी सुनवाई के लिए अदालत में लंबित हैं।

महिला ने आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती 

मामूली अपराधों में जिलाबदर की कार्यवाही कर देने को महिला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले पर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ जिलाबदर की कार्यवाही को रद्द कर दिया बल्कि संभागायुक्त पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उमरिया कलेक्टर पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगा दिया।

जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट