जबलपुर: आठ सीटों पर चुनाव लड़े 96 प्रत्याशी नहीं बचा पाए जमानत

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जबलपुर| हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में जबलपुर की 8 विधानसभा में खड़े हुए ज्यादातर प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। 8 विधानसभा के 114 प्रत्याशियों में से 96 प्रत्याशी जीत के करीब पहुंचना तो दूर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। चुनाव लड़ने के लिए इन प्रत्याशियों ने जो राशि निर्वाचन आयोग में जमा कराई थी वह राशि अब राजसात हो गई है सिर्फ भाजपा कांग्रेस और दो निर्दलीय प्रत्याशियों को छोड़कर कोई भी अपनी जमानत नहीं बचा सका। 

आयोग के नियम अनुसार विधानसभा में डाले गए कुछ वोट का छठवां हिस्सा प्रत्याशी को हासिल करना होता है। इससे कम वोट मिलने वाले प्रत्याशी की जमानत जप्त हो जाती है यानी जो राशि निर्वाचन आयोग में प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए जमा करता है उसे राजसात कर लिया जाता है।इस विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के साथ मैदान में उतरे समाजवादी पार्टी,बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और स्पाक्स के प्रत्याशी भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(ख) के अनुसार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सामान अभ्यार्थियों को 10000 की प्रतिभूति राशि जमा करनी होती है। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को 5000 की राशि जमा करनी होती है…..

जिले की 8 विधानसभा में कुछ इस प्रकार से प्रत्याशियों की जमानत राशि हुई जप्त


  • पूर्व विधानसभा 12 में से 10
  • पश्चिम विधानसभा 15 में से 13
  • पनागर विधानसभा 15 में से 12
  •  सिहोरा विधानसभा 08 में से 06
  • उत्तर विधानसभा 24 में से 21
  • कैंट विधानसभा 15 में से 13
  • बरगी विधानसभा 16 में से 14
  • पाटन विधानसभा 15 में से 13

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