SIR के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जनता को चेतावनी, बोले- वोट नहीं तो सरकारी लाभ नहीं

कर्नाटक में आज से SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जनता को ये चेतवानी दी है कि सभी को अपने नाम वोटर लिस्ट में अच्छी तरह से चेक कर लेने चाहिए।
Karnataka

कर्नाटक में मंगलवार यानी आज से वोटर लिस्ट को सुधारने और अपडेट करने के लिए विशेष ग्रहण पुनरीक्षण यानी SIR शुरू हो चुका है। इस अभियान के शुरू होने पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जनता को सावधान करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सभी लोगों को यह पक्का करने को कहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं।

मुख्यमंत्री SIR अभियान को लेकर मीडिया को जानकारी दे रहे थे इस दौरान उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में यह कहा है कि सभी को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में हो। जो लोग अपना वोट देने का अधिकार खो देंगे, वह सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले फायदे से भी हाथ धो बैठेंगे।

जीने का अधिकार है वोट देना

डीके शिवकुमार ने कहा कि वोट देने का अधिकार जीने के अधिकार के जैसा है। वह इस बात पर जोर देते दिखाई दिए कि पश्चिम बंगाल में इस अभियान के तहत अयोग्य राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उनके नाम हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आपने वोट देने का अधिकार खो दिया तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना भी बंद हो जाएगा।

घर घर पहुंचेंगे फॉर्म

यह भी बताया गया है कि मंगलवार से चुनाव आयोग पूरे कर्नाटक में घर-घर जाकर वोटरों की गिनती और वेरिफिकेशन का काम शुरू करने वाला है। यह अभियान 29 जुलाई तक चलने वाला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक इस अभियान के तहत राज्य के 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों को कवर किया जाने वाला है।

यह काम अच्छी तरह से किया जा सके इसके लिए 59050 बूथ लेवल अफसर मैदान में मोर्चा संभालते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा 7556 बीएलओ सुपरवाइजर और सैकड़ों चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए 1.1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट को भी इसकी ट्रेनिंग दी गई है।

जनता को मिलेगा PRC

मुख्यमंत्री शिवकुमार की सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सरकार नागरिकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करेगी जो उनके पक्के पते का सबूत होगा। इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए सेवा सिंधु पोर्टल के जरिए या फिर नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

Diksha Bhanupriy
लेखक के बारे में
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