MP: बिना टीडीएस काटे विभागों ने कर दिए 18 हजार पेमेंट, अब खुद करना होगा भुगतान

MP: बिना टीडीएस काटे विभागों ने कर दिए 18 हजार पेमेंट, अब खुद करना होगा भुगतान

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वाणिज्यकर विभाग ने पिछले 4 सालों में कुछ विभागों द्वारा सरकारी ट्रेजरी के द्वारा ठेकेदारों को किए गए पेमेंट पर सवाल उठाते हुए नोटिस जारी किया है। विभागों ने ठेकेदारों को यह पेमेंट तो किया है लेकिन इसमें टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स कट नहीं किया है, जिसके चलते अब विभागों को यह टैक्स खुद ही भरना होगा।

जल निगम, पीएचई, सिंचाई पीडब्ल्यूडी सहित कई ऐसे विभाग हैं जहां यह लापरवाही पाई गई है। इसी को देखते हुए अब इन विभागों को 25 सितंबर तक 2% टीडीएस जमा करने से संबंधित नोटिस भेजा गया है। अगर समय पर यह जमा नहीं किया गया तो विभागों के अधिकारियों पर 10 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

विभागों ने जो भुगतान किए हैं उसमें से कुछ का अमाउंट 10 हजार से भी कम है। यही वजह है कि बन रहे टीडीएस जितना अमाउंट पेनल्टी के रूप में देना होगा। इन सभी चीजों जिम्मेदारी डीडीओ ऑफिसर की होती है इसलिए उनसे ही यह टैक्स वसूला जाएगा।

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वाणिज्यकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह मामला सिर्फ 2% टीडीएस का नहीं है बल्कि 18% का है। कांट्रेक्टर को किए हुए पेमेंट की जो जानकारी विभाग के पास जाती है उस पर 18% जीएसटी लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर विभाग पर 20 करोड़ रुपए बकाया है तो ठेकेदारों पर यह रकम 180 करोड़ों रुपए होगी।

Diksha Bhanupriy
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10 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में.

"पत्रकारिता का मुख्य काम है, लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को संदर्भ के साथ इस तरह रखना कि हम उसका इस्तेमाल मनुष्य की स्थिति सुधारने में कर सकें।” इसी उद्देश्य के साथ मैं पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। मैं कॉपी राइटिंग, वेब कॉन्टेंट राइटिंग करना जानती हूं। मेरे पसंदीदा विषय दैनिक अपडेट, मनोरंजन और जीवनशैली समेत अन्य विषयों से संबंधित है। View all posts by Diksha Bhanupriy →
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