MP School: निजी स्कूलों के लिए काम की खबर, मान्यता नवीनीकरण की डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते है आवेदन, जानें डिटेल्स

मान्यता नवीनीकरण के लिये जो अशासकीय स्कूलों समय सीमा में आवेदन नही करते है तो वह आगामी सत्र में स्कूल संचालन के लिए पात्र नही होंगे।
Gujarat FRC Fees Structure

MP Private School: मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कक्षा एक से 8 तक के निजी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है।इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने आदेश जारी कर दिए हैं।मान्यता संबंधी निर्देश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे।

दरअसल, प्रदेश के अशासकीय विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 25 फरवरी निर्धारित की है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि 25 फरवरी के बाद अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकेगी। प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिये अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी निर्धारित की गई थी। विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 14 फरवरी निर्धारित की गई थी।

राज्य शिक्षा केन्द्र ने जारी किए ये निर्देश

अशासकीय विद्यालयों की दिक्कतों को देखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन तिथि में वृद्धि की है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं।मान्यता संबंधी निर्देश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे।

इन बातों का रखें ध्यान

  • मान्यता नवीनीकरण के लिये जो अशासकीय स्कूलों समय सीमा में आवेदन नही करते है तो वह आगामी सत्र में स्कूल संचालन के लिए पात्र नही होंगे।
  • राज्य शिक्षा केन्द्र ने मान्यता आवेदन की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से RTI MP मोबाइल ऐप तैयार किया है।
  • इसके माध्यम से अशासकीय स्कूल स्वयं अपने मोबाइल के द्वारा आवश्यक जानकारी दर्ज कर जरूरी फोटाग्राफ तथा दस्तावेज अपलोड करते हुये मान्यता के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकेगे।
  • संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स और मैदानी अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि वे इस सबंध में अपने जिले के सभी निजी विद्यालयों को अवगत कराते हुए नवीन मान्यता अथवा पूर्व मान्यता के नवीनीकरण के लिये निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराये।

MP School : कौन कर सकता है आवेदन

  • जिन स्कूलों की मान्यता अवधि मार्च 2025 में पूर्ण हो रही है ऐसे स्कूल समय-सीमा में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे।
  • यदि कोई स्कूल कक्षा में वृद्धि करना चाहता है तो वह भी नवीनीकरण के लिये आवेदन कर सकता है।
  • मान्यता नवीनीकरण के लिये जो अशासकीय स्कूलों समय सीमा में आवेदन नही करते है तो वह आगामी सत्र में स्कूल संचालन के लिए पात्र नही होंगे।
  • विस्तृत निर्देश एमपी एज्युकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in तथा आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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