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मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 30 अप्रैल तक पूरा कर लें ये काम, वरना हो सकती है परेशानी, जारी हुए निर्देश

Written by:Pooja Khodani
Last Updated:
यदि कोई लाभुक किसी अन्य राज्य में रह रहा है, तो उसे आधार सीडिंग के लिए अपने गृह राज्य लौटने की आवश्यकता नहीं है। लाभुक जहां है, वहीं से नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई-पॉश मशीन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते है।
मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 30 अप्रैल तक पूरा कर लें ये काम, वरना हो सकती है परेशानी, जारी हुए निर्देश

MP Ration Card Holder : मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राशन हितग्राही 30 अप्रैल तक ई-केवायसी करा लें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवायसी कराना अनिवार्य है।इधर, स्मार्ट पीडीएस एक मई 2025 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  गोविन्द सिंह राजपूत ने राष्ट्रीय खाद्य, सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों की eKYC 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर करने के निर्देश दिये हैं।  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 543.31 लाख पात्र हितग्राहियों में से शेष 108.27 लाख हितग्राहियों की eKYC 30 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं। समय-सीमा में समस्त पात्र हितग्राहियों की eKYC न होने पर हितग्राहियों को खाद्यान्न लेने में कठिनाई हो सकती है।

30 अप्रैल तक eKYC का विशेष अभियान

  • प्रदेश में 9 से 30 अप्रैल तक ई-केवायसी कराने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान में eKYC से शेष रह गये सभी पात्र हितग्राहियों की सूची POS मशीन, स्थानीय निकाय, JSO लॉगिन पर उपलब्ध कराई गयी है।
  • विशेष अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानीय अमले का सहयोग लिया जा रहा है।अभियान में हितग्राहियों की ई-केवायसी ग्रामवार एवं मुहल्लेवार कैंप लगाकर की जाये।
  • KYC करने गठित दलों को ग्राम अथवा मोहल्ले की सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी करने के बाद ही अन्य ग्राम या मोहल्ले में कैंप आयोजित किये जाये।
  • eKYC के दौरान परिवार के किसी सदस्य की मुत्यु होने, स्थायी रूप से प्रवास पर जाने एवं डुप्लीकेट होने पर एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के लॉगिन से विलोपन हेतु प्रविष्टि की जाएगी।

सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स को जारी हुये निर्देश

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी 30 अप्रैल तक जिलावार पूर्ण कराने के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स को ई-केवायसी कार्य को गंभीरता से तिथिवार पूर्ण कराने के निर्देश जारी किये हैं।
  • एसीएस  रश्मि अरुण शमी ने कहा है कि ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों की संख्या के अनुसार जिलों हेतु निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में शत्-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी पूर्ण कराये जाये।  अफसरों को ई-केवायसी कार्य के जागरूकता के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये हैं।

राशन कार्ड धारकों के लिए क्यों जरूरी eKYC

राशन कार्ड E-KYC यानी Know Your Customer है, इसे कराने के बीच वजह राशन कार्ड धारकों की पहचान को वेरिफाई करना है और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना है।KYC प्रक्रिया को पूरा करने से केवल उनको लाभ मिलेगा जो पात्र हैं।फर्जी राशन कार्ड अगर किसी के नाम पर है तो उसे खत्म किया जा सकेगा।eKYC प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करना है।

Pooja Khodani
लेखक के बारे में
खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani
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