एमपी: सरकारी कार्यालयों में बिना वैध दस्तावेज नहीं चल सकेंगे वाहन, बीमा-फिटनेस व परमिट अनिवार्य, परिवहन विभाग का आदेश

MP Transport Department New Rule: परिवहन विभाग ने निर्देश दिये है कि खनिज अथवा अन्य सामग्री के परिवहन के लिये जारी की जाने वाली अनुमति संबंधित वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए।
MP transport department

मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कार्यालयों में उपयोग होने वाले वाहनों को लेकर अहम कदम उठाया है। अब बिना वैध कागजात वाली गाड़ियों को शासकीय काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बुधवार (7 जनवरी 2026) को परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय विभागों, निगमों एवं निकायों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुबंधित किए जाने वाले वाहनों के संबंध में नवीन निर्देश (प्रेस रिलीज) जारी किए हैं।

इसके तहत, अब गाड़ियों का बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, रजिस्ट्रेशन और प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC) होना अनिवार्य होगा। किसी अनुबंधित वाहन के दस्तावेज अपडेट नहीं हैं, तो शासकीय विभाग उस वाहन का भुगतान (Payment) रोक सकेंगे।  इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को समय पर कानूनी सहायता और आर्थिक क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस फैसले से सरकारी विभागों में डंपर, ट्रक और यात्री बसों के अनुबंध के नाम पर होने वाली लापरवाही पर रोक लगने की उम्मीद है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के प्रमुख बिन्दु

  • परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब बगैर वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को शासकीय कार्यालयों में उपयोग में नहीं लिया जाएगा।
  • शासकीय विभागों द्वारा सीधे अथवा निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लिए जाने वाले मालवाहक और यात्री वाहनों के सभी वैधानिक दस्तावेज अनुबंध से पूर्व और वाहन उपयोग की अवधि के दौरान वैध होना अनिवार्य होगा।
  • विभागों को भुगतान से पहले भी इन दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • खनिज अथवा अन्य सामग्री के परिवहन के लिये जारी की जाने वाली अनुमति संबंधित वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अनुबंधित वाहनों द्वारा नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान किया गया होना चाहिए।

ये दस्तावेज अनिवार्य

  • फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate)
  • ​वैध बीमा (Valid Insurance)
  • ​परमिट और रजिस्ट्रेशन
  • ​प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC)
  • ​मोटरयान कर (Tax)

Email से जानकारी ले स‍कते हैं

परिवहन विभाग ने सभी विभागों, निगमों एवं निकायों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपने यहां अनुबंधित अथवा एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ई-मेल आईडी commr.transpt@mp.gov.in पर पत्र प्रेषित किया जा सकता है।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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