New Liquor Policy MP : नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी, अहाते और शोपबार होगे बंद

New Liquor Policy MP

New Liquor Policy MP : मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश भर में नई शराब नीति को लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाले सभी प्रावधानों को भी लागू करने की तैयारी सरकार पूरी तरह कर चुकी है।

आपको बता दें, नई शराब नीति को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शिवराज सिंह चौहान के समक्ष काफी समय से अपने प्रस्ताव रख रही थी, जो कहीं ना कहीं इस नई शराब नीति में दिखाई भी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बताया।

क्या बदलेगा 1 अप्रैल से आइए जानें

1. नई शराब नीति के अनुसार प्रदेश भर में अहाते और शोपबार बंद किए जाएंगे

2. जो दुकाने स्कूल, कॉलेज या छात्रावास की 100 मीटर की परिधि में आती हैं उन्हें वहां से विस्थापित किया जाएगा।

3. शराब दुकानों के खुलने का समय सुबह 9:30 से रात 11:30 बजे तक ही खुल सकेंगी दुकाने

4. शराब दुकानों में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब बेची जा सकेगी

5. शराब पीकर वाहन चलाने पर देना होगा भारी जुर्माना, होगी सजा

6. ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल एअरपोर्ट पर शराब काउंटर के लिए लेना होगा लाइसेंस।

7. एमपी में उत्पादित अंगूर से बनी वाइन को फुटकर में बेचने की अनुमति नई पॉलिसी के तहत दी गई है

8. दुकानों पर इंपोर्टेड शराब बेची जा सकेगी, सस्ती बीयर और शराब होगी पूरी तरह बंद

यह एक सामाजिक बुराई : सीएम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नई शराब नीति और इसके अनुपालन को लेकर पूरी तरह सख्त हैं। शिवराज के अनुसार यह एक सामाजिक बुराई है और हम इसे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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