MP बजट सत्र का छठवां दिन: लव जिहाद के खिलाफ विधेयक पर किसी ने नहीं जताई कोई आपत्ति

MP Budget

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। विधानसभा (vidhansabha) के बजट सत्र (budget session) का आज छठवां दिन था। आज यानी कि सोमवार को विधानसभा में लव जिहाद (love jihad) के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक (freedom of religion bill) पारित कर दिया गया। इस विधेयक पर बहस हेतु विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 15 मिनट का समय निर्धारित किया था। पर इस दौरान किसी ने भी विधेयक पर आपत्ति नहीं जताई।

सरकार ने इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से 6 माह की अवधि के लिए 9 जनवरी 2021 को लागू कर दिया था।इसके तहत बहलाकर, प्रलोभन देकर , बलपूर्वक या मतांतरण करवा कर विवाह करने वाले या फिर करवाने वाले को सज़ा का प्रावधान है। इसकी सज़ा 1 से 10 साल के कारावास और अधिकतम एक लाख रुपए के जुर्माने की तय की गई थी। कानून लागू होने के उपरांत रिपोर्ट के अनुसार 11 फरवरी तक लव -जिहाद के नए कानून के तहत 23 केस दर्ज हुए। जिनमें से भोपाल में सात, इंदौर में पांच, जबलपुर और रीवा में चार और ग्वालियर में तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

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विधानसभा की आज की बैठक में नए विधेयक को बिना किसी आपत्ति के ही पारित कर दिया गया। निर्धारित किए गए बहस के समय की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और लव-जिहाद के खिलाफ नया विधेयक पेश होने के एक मिनट बाद ही पारित कर दिया गया। इस सिलसिले में आज ही सभी कलेक्टरों को कानून के पालन हेतु आदेश भेजा जाएगा।

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