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किसान क्रेडिट कार्ड में स्वीकृत 1 लाख का लोन पास करने के बदले मांगी रिश्वत, समिति प्रबंधक को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा

Written by:Atul Saxena
Published:
लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने समिति प्रबंधक सोहेल खान के कार्यालय में ही पदस्थ उसके सहयोगी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पवन सोनी को भी इस मामले में सह आरोपी बनाया है।
किसान क्रेडिट कार्ड में स्वीकृत 1 लाख का लोन पास करने के बदले मांगी रिश्वत, समिति प्रबंधक को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा

jabalpur lokayukta police action

भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस के तहत हो रहे एक्शन के  बावजूद सरकारी मुलाजिम रिश्वतखोरी की आदत से बाज नहीं आ रहे है, लोकायुक्त पुलिस लगातार घूसखोरों को रंगे हाथ पकड़ रही है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। इस बार जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने मंडला में एक जिला सहकारी समिति के प्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है, लोकायुक्त ने समिति प्रबंधक के साथ उसके सहयोगी को भी आरोपी बनाया है।

जानकारी के मुताबिक मंडला जिले की घुघरी तहसील के मोहगांव में रहने वाले नरेंद्र कुमार मसराम ने एक शिकायती आवेदन लोकायुक्त पुलिस एसपी कार्यालय जबलपुर में दिया था जिसमें जिला सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव के समिति प्रबंधक सोहेल खान पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाये थे।

स्वीकृत लोन पास करने के बदले मांगी रिश्वत  

शिकायत में नरेंद्र कुमार ने कहा कि उनके पिता के किसान क्रेडिट कार्ड खाते में 1 लाख रुपये का लोन स्वीकृत हुआ है जिसे पास करने और अन्य कागजी कार्यवाही करने के बदले सोहेल खान रिश्वत की मांग कर रहा है, शिकायत की जाँच में आरोप सही पाए गए जिसके बाद ट्रैप प्लान की गई।

4 हजार रुपये रिश्वत लेते समिति प्रबंधक गिरफ्तार 

आज लोकायुक्त पुलिस जबलपुर की टीम मंडला पहुंची और शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार को सोहेल खान द्वारा बताये स्थान बिंझिया चौराहा पर भेजा, यहाँ जैसे ही नरेंद्र ने रिश्वत की राशि 4 हजार रुपये सोहेल को दी पहले से तैयार लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया और रिश्वत की राशि बरामद कर ली।

सहयोगी को भी बनाया आरोपी 

लोकायुक्त पुलिस की जाँच में सामने आया कि रिश्वत मांगने में सोहेल खान के साथ जिला सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव में पदस्थ दैनिक वेतन भोगी पवन सोनी भी शामिल है जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,12,13(1)B, 13(2)तथा धारा 61(2)BNS के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।

मंडला से वंदना विश्वकर्मा की रिपोर्ट