मध्यप्रदेश के लाखों कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा

मध्यप्रदेश के लाखों कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश (Madhyapradesh) के लाखों कर्मचारी-अधिकारियों को सरकार ने दिवाली (Diwali) से पहले बड़ी सौगात दी है| मतदान (Voting) के अगले ही दिन यानी बुधवार को सरकार ने दो अलग अलग आदेश जारी कर कर्मचारियों (Government Emloyee) को बड़ी राहत दी है| कर्मचारियों को 10000 फेस्टिवल एडवांस (Festival Advance) दिया जाएगा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं| वहीं सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त का 25 प्रतिशत एरियर्स दिए जाने के आदेश भी जारी किये गए हैं|

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 40 हजार रुपय मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बिना ब्याज के 10 हजार रुपये त्योहार अग्रिम देंगे। वहीं सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त की 25 फीसद राशि भी दी जाएगी। अब बुधवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं|

फेस्टिवल एडवांस के आदेश जारी
मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 40 हजार रुपये या उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार 10 हजार रुपये त्योहार एडवांस देगी। यह एडवांस राशि 10 किस्तों में लौटाई जा सकेगी। यह योजना 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगी। इसके लिये राज्य सरकार ‘विशेष त्यौहार अग्रिम योजना’ लागू करने जा रही है। दिवाली से पहली इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी|

संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी को भी मिलेगा लाभ
विशेष त्यौहार अग्रिम योजना के अंतर्गत संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी तथा शासन से शत-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मी भी शामिल किये गये हैं। स्थानीय निकाय तथा अन्य निगम/मंडल के कर्मचारियों के लिए संबंधित निकाय इस योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय करेंगे। ऐसे कर्मचारियों जिनकी सातवें वेतनमान में कुल मासिक वेतन 40000 रूपये या इससे कम है। स्थाई कर्मियों के लिये वेतन की मासिक सीमा 12,000 या इससे कम है। योजना क्रियान्वयन से राज्य शासन पर लगभग 400 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।

तीसरी किस्त का 25 प्रतिशत एरियर्स का आदेश जारी
इसके अलावा प्रदेश के लाखों कर्मचारी अधिकारियों को सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त का 25 प्रतिशत एरियर्स दिए जाने की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने आज इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कोविड 19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी के चलते 1 मई 2020 को देय तृतीय एवं अंतिम किस्त के भुगतान के आदेश को 15 मई से स्थगित करने का फैसला लिया गया था। नवम्बर माह के वेतन में इसकी 25 फीसदी राशि दिए जाने का फैसला लिया गया है। तृतीय एवं अंतिम किस्त की शेष राशि के भुगतान के संबंध में फैसला अलग से बाद किया जाएगा|

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