कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, फैमिली पेंशन पर अपडेट, देनी होगी ये डिटेल्स, ये रहेंगे नियम, ऐसे मिलेगा लाभ

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। पारिवारिक पेंशन को लेकर नया अपडेट सामने आया है। हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है फॉर्म 4 या आधिकारिक रिकॉर्ड में नाम नहीं होने पर किस प्रकार कोई व्यक्ति पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है ।

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दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ लेने के लिए फॉर्म 4 को भरना होता है, जिसमें परिवार के सदस्यों का ब्यौरा होता है जो फैमिली पेंशन पाने के हकदार होते हैं, इसे  हेड ऑफिस में जमा कराना होता है। यह जानकारी केन्द्र सरकार अपने पास रखती है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ऑफिस ऑफ मेमोरंडम में इसे लेकर ही जानकारी दी है कि आधिकारिक रिकॉर्ड और फॉर्म 4 में परिवार के ‍किसी सदस्य का नाम अगर शामिल नहीं है, तो भी वह व्यक्ति पारिवारिक पेंशन के लिए दावे प्रस्तुत कर सकता है।

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केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु पर परिवार पेंशन के भुगतान के साथ नियम तय किए हैं। इस फॉर्म 4 में पत्नी या पति,जिसमें न्यायिक रूप से अलग पत्नी या पति भी शामिल है, बेटा या बेटी, फॉर्म 3 जमा करने की तिथि पर परिवार पेंशन के लिए पात्र है या नहीं और सभी बच्चों का विवरण (मृत या तलाकशुदा पत्नी से बच्चों सहित), माता-पिता और विकलांग भाई-बहन जैसी तमाम जानकारियों का ब्यौरा कर्मचारियों को देना होता है।

हेड ऑफिस से होगा वेरिफाई

इस सम्बन्ध में पेंशन विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। खास बात ये है कि अगर कर्मचारी इसका लाभ ले रहें हे तो कर्मचारी को समय-समय पर अपने बच्चे की शादी सहित अपने परिवार के आकार में बदलाव के बारे में भी हेड ऑफिस को सूचित करना होगा, जहां से फॉर्म को वेरिफाई किया जाएगा कि नियमानुसार फॉर्म को ठीक से भरा गया है या नहीं।

देना होगी ये जानकारी

साथ ही कार्यालय प्रमुख को भी अपने हस्ताक्षर कर फॉर्म को जमा करना पड़ेगा और यदि फॉर्म 4 को भरने के बाद परिवार का कोई सदस्य विकलांकता का शिकार होता है, तो भी इसकी जानकारी कार्यालय प्रमुख और हेड ऑफिस को देनी पड़ेगी।इसमें पूछी गए सारी जानकारी पूरी है या नहीं। अगर वेरिफिकेशन के बाद हेड ऑफिस फॉर्म 4 में दिए दावे की पुष्टि करता है, तो इसे आधार मानकर खारिज नहीं किया जा सकेगा।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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