
Ayushman Bharat Yojana Eligibility: देश में केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों की तरफ से जनता के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का जनता को सीधा फायदा होता है। फिर चाहे वह ग्रामीण इलाके की जनता हो या फिर शहरी इलाके की। उन्हीं योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री योजना है। जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थी योजना से सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकती है। इस योजना के तहत 5 लाख तक का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। हालांकि इस योजना के कुछ नियम हैं उसके अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को ही आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि कौन से उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र हैं और कौन-से अपात्र।
इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोग हैं पात्र
- घर का कोई सदस्य दिव्यांग हो।
- अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति।
- दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति।
- निराश्रित या आदिवासी व्यक्ति, इत्यादि।
इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोग हैं अपात्र
- ऐसे व्यक्ति जिनका पीएफ कटता है।
- ऐसे व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करते हैं।
- ऐसे लोग जो किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं।
- ऐसे लोग जो कर (Tax) देते हैं।
ये है आवेदन करने का तरीका
- आयुष्मान योजना के अंतर्गत कार्ड हेतु सबसे पहले आपको नजदीकी सेवा केंद्र पर जाना होगा।
- योजना से संबंधित मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अधिकारियों को देना पड़ेगा।
- इसके बाद वेरिफाई होगा कि आप पात्र हैं या नहीं।
- अगर जांच में आप पात्र पाए जाते हैं तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिया जाता है।
अधिक जानकारी के लिए एक बार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
लेखक के बारे में
