हेट स्पीच मामले में आजम खान को तीन साल की सजा, खतरें में विधायकी

हेट स्पीच मामले में आजम खान को तीन साल की सजा, खतरें में विधायकी

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है और इसी के साथ उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी विधायकी भी खतरे में आ गई है। आजम खान के साथ इसका नुकसान पार्टी को भी झेलना पड़ेगा। जिन धाराओं में उन्हें आरोपी करार किया गया है अगर उसके मुताबिक उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनका विधायक का पद जा सकता है।

हेट स्पीच का ये केस 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। इस समय आजम खान ने रामपुर में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके इस रवैए की शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना की ओर से की गई थी। इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया और आजम खान को दोषी करार दिया।

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इस मामले में आजम खान के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि यह जितने भी भाषण है यह हमारे नहीं है उन्हें फर्जी तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने अभियोजन पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह किसी भी बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। हमने कोई हेट स्पीच नहीं दी है यह एक फर्जी मुकदमा है।

Diksha Bhanupriy
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