
Government Employees News : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट की लिमिट तय कर दी है। इसके तहत कर्मचारी अब जीपीएफ में सिर्फ पांच लाख रुपए जमा करवा सकेंगे, ऐसे में अब कर्मचारियों को अकाउंट में जमा धनराशि से अधिक ब्याज भी नहीं मिलेगा । इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नियम 1962 के नियम 9डी के उपनियम (2) के तहत क्लाज सी के सब-क्लाज आई में किए उपबंध को पंजाब में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
GPF में सालाना पांच लाख जमा कर सकेंगे कर्मचारी-अधिकारी
दरअसल, अबतक पंजाब में सरकारी कर्मचारी के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) में पैसा जमा कराने की कोई सीमा तय नहीं थी, ऐसे में कर्मचारियों को जमा राशि पर सात फीसदी से अधिक ब्याज का लाभ मिलता था, लेकिन अब
कर्मचारी जीपीएफ में सालाना पांच लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकेंगे। नए आदेश के बाद कर्मचारी प्रति माह अपने वेतन से लगभग 40 हजार रुपये ही जीपीएफ में जमा करा सकेंगे।
केंद्रीय निर्देशों का हवाला देते हुए पंजाब सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वर्ष 2023-24 के दौरान सभी कर्मचारी व अधिकारी जीपीएफ में पांच लाख रुपये से अधिक राशि जमा नहीं कराएंगे।वही इस नए नियम को लागू करने के लिए वित्त विभाग ने रियायत देते हुए GPF योगदान को वेतन का कम से कम पांच फीसदी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जानिए आदेश के नए नियम
- अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की जीपीएफ जमा राशि सालाना पांच लाख रुपये से अधिक रहने की संभावना है तो संबंधित विभाग द्वारा बाकी महीनों में अधिकारी या कर्मचारी की जीपीएफ राशि की एडजेस्टमेंट निर्धारित सीमा के बीच कर दी जाएगी।
- अगर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का जीपीएफ पहले ही वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पांच लाख रुपये से अधिक हो चुका है तो बाकी महीनों के दौरान जीपीएफ में उक्त अधिकारी या कर्मचारी का कोई पैसा जमा नहीं किया जाएगा।
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