राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 31 दिसंबर तक पूरा कर लें ये काम, वरना लाभार्थी सूची से कट जाएगा नाम! नहीं मिलेगा लाभ

Ration card

Ration Card Holder/Aadhar eKYC Link : बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 31 दिसंबर तक सभी राशन कार्ड धारक आधार के साथ ईकेवायसी लिंक करवा लें अन्यथा लाभार्थी सूची से नाम कट जाएगा और नए साल से राशन का लाभ भी नहीं मिलेगा।बता दे कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर पाश मशीन या आधार की फोटो कॉपी के माध्यम से निशुल्क आधार सीडिंग केवाईसी करना होगा।

31 दिसंबर आधार के साथ करवाएं KYC

दरअसल, दरअसल, बीते दिनों राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए आधार नंबर और ईकेवायसी लिंक कराना अनिवार्य किया गया था, जिसके लास्ट डेट 30 सितंबर तक रखी गई है लेकिन अब इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में खाद्य सचिव विनय कुमार ने एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 दिसंबर तक अवधि विस्तार किया गया है।

इस अधिसूचना के अनुसार जो भी राशन कार्ड धारकों के कार्ड अब तक आधार से लिंक नहीं किए गए हैं उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है इस स्थिति में कई राशन कार्ड धारक श्री राशमी योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को राज्य शासन द्वारा यह जानकारी के प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं।इस अवधि में आधार नहीं जुड़ने पर संबंधित राशन कार्ड को सीधे रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

88 प्रतिशत को मिल रहा राशन कार्ड के तहत योजना का लाभ

गौरतलब है कि बिहार राज्य में कुल अब तक 88% लाभार्थी हैं जिन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ राशन कार्ड के तहत मिल रहा है। ऐसे में 100% का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। आधार सीडिंग के काम के लिए जिलों के आपूर्ति अधिकारी और मार्केटिंग अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं तो वहीं जिलों में एसडीओ कार्य व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे।

पीएमजीकेएवाई की अवधि 5 साल बढ़ाई

गौरतलब है कि हाल ही में केन्द्र की मोदी सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।बता दे कि केंद्र ‘‘एक जनवरी 2023 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। पिछले साल दिसंबर में केंद्र ने वर्ष 2020 में अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के साथ मिलाने का फैसला किया।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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