कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, संशोधित स्थानांतरण नीति जारी, इस तरह मिलेगा लाभ, जानिए नियम-पात्रता

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Haryana Employees Transfer Policy : हरियाणा के ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।राज्य की मनोहरलाल खट्टर सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है।इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने इस नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस तरह मिलेगा लाभ

जानकारी के अनुसार, नियमित आधार पर नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारी ही पात्र हैं। निकायों, बोर्डों, निगमों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तैनात कर्मी इसके पात्र नहीं होंगे। इसके तहत 2018 की भर्ती में चतुर्थ श्रेणी के 18000 से अधिक पदों पर चयनित कर्मचारियों को मौका मिलेगा, हालांकि इसके लिए उन्हें मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर अपनी पसंद और नापसंद के पदों की जानकारी देनी होगी।  स्थानांतरण अभियान का लाभ लेने के लिए आधार या PPP को HRMS से जोड़ना अनिवार्य है। इसमें कुल रिक्त पदों में से केवल 80 % पदों पर नियुक्त के लिए विचार किया जाएगा, जबकि शेष 20% पद विभागवार और पदवार गणना के आधार पर भरे जाएंगे।

ऑनलाइन देनी होगी ये सारी जानकारी

विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है। जो कर्मचारी अपना स्टेशन या पद बदलना चाहते हैं, उन्हें पोर्टल पर ऑनलाइन भाग लेना होगा।विभागाध्यक्ष HRMS या निर्दिष्ट पोर्टल का उपयोग करके प्रत्येक जिले और विभाग में रिक्त पदों की सटीक संख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन करने में विफल कर्मचारी पात्र नहीं माना जाएगा, इसके बाद कर्मचारियों को उनकी पसंद और उपलब्ध पदों के आधार पर नए पद या जिले सौंपे जाएंगे। उन पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी जिन पर वह काम नहीं करना चाहते हैं।

ये होंगे अपात्र

  • नीति के तहत सफाई कर्मचारी, चौकीदार और सफाई कर्मचारी-सह-चौकीदार पद या विभाग बदलने के पात्र नहीं होंगे।
  • किसी भी सांविधिक निकाय, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संवैधानिक निकाय में तैनात ग्रुप डी कर्मचारी इस अभियान में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
  • स्थानांतरण अभियान में भागीदारी के लिए आधार या पीपीपी भी अनिवार्य रहेगा।
  •  पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में केस दायर करने वाले कर्मियों को इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि अदालत अगला आदेश जारी नहीं करती।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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