कर्मचारियों-शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, तबादला नीति में बदलाव, ये रहेंगे नए नियम, इस तरह मिलेगा लाभ

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Himachal Pradesh Transfer Policy 2023 : एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के तबादला नीति में बदलाव करते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है यानि एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर तबादला होने के लिए तीस किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है।वही दूसरी तरफ हिमाचल सड़क परिवहन निगम ने भी तबादला नीति में बदलाव कर दिया है, तबादलों पर प्रतिबंध हटने के बाद निगम प्रबंधन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जनजातीय क्षेत्रों में डटे कर्मियों को मिलेगा ज्यादा लाभ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिर, इस फैसले के तहत सालों से जनजातीय क्षेत्रों में डटे करीब 500 एचआरटीसी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, इनमें 386 के करीब कर्मचारियों को तीन व इससे अधिक समय से सेवाएं दे रहे है। हालांकि यहां सेवाएं देने से कर्मचारी कतराते है और अपना तबादला कहीं ओर कराने की कोशिश करते है जबकी इन कर्मियों को जनजातीय भत्ता सहित अन्य तरह के भत्ते भी मिलते हैं।  इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में तीन साल सेवाकाल की शर्त का नियम राज्य में पहले से तय है। बीते सप्ताह आयोजित एचआरटीसी की निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक में निर्णय लिया गया था कि तीन साल से ज्यादा समय तक किसी को भी जनजातीय क्षेत्रों में नहीं रखा जाएगा।

डिप्टी सीएम भी दे चुके है निगम को निर्देश

वही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी निगम प्रबंधन निर्देश दिए हैं कि जल्द ही ऐसे कर्मचारियों जिनको तीन साल व इससे ज्यादा का समय हो गया है उन्हें अन्य स्थानों पर ट्रांसफर करें।इधर, एचआरटीसी कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति ने निगम प्रबंधन से चंबा के पांगी-भरमौर, शिमला के नेरवा-चौपाल-छौहारा व जुब्बल कोटखाई के कुछ रूटों सहित सिरमौर के संगड़ाह क्षेत्र के रूटों को जनजातीय क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है। इन पर भी कई कर्मचारी सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इन्हें अन्य रूटों पर भेजा जाना चाहिए।

30 किमी के दायरे से बाहर होंगे शिक्षकों के तबादले

इसके अलावा शिक्षकों के तबादले 30 किलोमीटर के दायरे से बाहर होंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में इस दूरी को पांच किलोमीटर बढ़ाने का फैसला लिया है।।इससे करीब 80,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।इसके तहत एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के बाद अब शिक्षकों को 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य कर दिया गया है यह व्यवस्था
अक्टूबर 2023 से लागू होगी।बता दे कि शिक्षक यदि च्वाइस पर भी तबादला या एडजेस्टमेंट के लिए आवेदन करता है तब भी यह नियम लागू होगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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