कर्मचारियों को बड़ी राहत, मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये आदेश

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Rajasthan High Court/Employees annual salary : राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और वेतन के संबंध में उनके हक में फैसला सुनाया है।हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से होने वाली सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दें, वे कर्मचारी भी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार है।

1 जुलाई से मिलता है वेतन वृद्धि का लाभ

दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश छैल बिहारी शर्मा व डेढ़ दर्जन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य सरकार ने रिवाइज वेतन स्केल नियम 2008 और 2017 के माध्यम से प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख एक जुलाई तय की है। इसके चलते जो कर्मचारी एक दिन पहले यानी तीस जून को रिटायर हो जाते हैं, उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता, ऐसे में उनकी पेंशन और अन्य परिलाभों पर भी असर पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुकी है नियम

याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार कर्मचारी को वेतन वृद्धि पूर्व में काम कर चुकी अवधि के आधार पर देती है न कि अग्रिम अवधि के लिए। जब कर्मचारी एक साल काम करने के बाद तीस जून को रिटायर होते हैं तो उन्हें भी एक जुलाई को लगने वाली सालाना वेतन वृद्धि लेने का लाभ मिलना चाहिए,  इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि जिस कर्मचारी ने रिटायर होने से पूर्व एक साल तक काम किया है, उसे उस साल की वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए वेतन वृद्धि का लाभ देने के आदेश

याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता तीस जून 2016 को रिटायर हुए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दे रही है।जब इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया कि उनकी ओर से रिवाइज वेतन स्केल नियम के तहत कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और उनके हक में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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