कर्मचारियों-श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर, मिलेगा सवैतनिक अवकाश का लाभ, नहीं कटेगी सैलरी, अधिसूचना जारी

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Employees Paid Holiday : सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों और श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है।लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए कर्मचारियों-श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा, ताकी वे अपने मतदाधिकार का उपयोग कर सकें। कोई भी इकाई ना तो कर्मियों श्रमिकों को मतदान करने जाने के लिए रोक सकेगी और न ही वेतन काट सकेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश और बिहार सरकार ने आदेश भी जारी किए है।

मध्य प्रदेश में श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, श्रम विभाग ने दिए निर्देश

दरअसल, चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक, इस बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चार चरणों (19 अप्रैल ,26 अप्रैल,7 मई और 13 मई ) में चुनाव होंगे, ऐसे में श्रमिकों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसके तहत कोई भी इकाई श्रमिकों को न तो मतदान करने जाने के लिए रोक सकेगी और न ही वेतन काट सकेगी। इसके लिए श्रम विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यह प्रविधान उन श्रमिकों पर लागू नहीं होगा, जिनकी अनुपस्थिति से कोई खतरा हो।

बिहार में भी कर्मचारियों-अधिकारियों को सवैतनिक अवकाश , अधिसूचना जारी

बिहार की नीतिश कुमार सरकार ने भी सार्वजनिक और निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। बता दे कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल से एक जून के बीच (19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून) 7 चरणों में मतदान होगा। वही अगिआंव (भोजपुर) विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी एक जून को होगा। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालयों और कार्यस्थलों में छुट्टी रहेगी, जहां जून को मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश

लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत प्रत्येक कामगार को मतदान दिवस के दिन मताधिकार का उपयोग करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 135 ख के प्रावधानुसार संबंधितों को सवैतनिक अवकाश प्रदाय किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीत्तगढ़ राज्य में मतदान 3 चरणों में सम्पन्न कराया जाएगा, प्रथम चरण में 19 अप्रैल (शुक्रवार) द्वितीय चरण में 28 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) एवं तृतीय चरण में 7 मई (मंगलवार) नियत की गई है।

राजस्थान में भी अवकाश घोषित, नहीं कटेगी सैलरी

  • लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान राजस्थान में मतदान दिवस पर सभी कामगारों के लिए निजी, औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘खʼ के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों के सवैतनिक अवकाश मंजूर करने की व्यवस्था की गई है।राजस्थान सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
  • बता दे कि राज्य में पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों, द्वितीय चरण के लिए 26 अप्रैल को शेष 13 लोकसभा क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में अवकाश रहेगा।
  • इसके अनुसार अवकाश मंजूर करने की स्थिति में किसी भी कामगार के वेतन से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यह प्रावधान ऐसे मतदाताओं के लिए लागू नहीं होंगे, जिनके कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह कार्यरत है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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